नेवई डेम के पास पेड़ के नीचे होंडा सिटी कार पर बैठ खिला रहे थे सट्टा, आ धमकी पुलिस, 4 नग लेपटॉप, 4 नग मोबाईल, 14 नग पासबुक एटीएम जप्त

नेवई डेम के पास पेड़ के नीचे होंडा सिटी कार पर बैठ खिला रहे थे सट्टा, आ धमकी पुलिस, 4 नग लेपटॉप, 4 नग मोबाईल, 14 नग पासबुक एटीएम जप्त


भिलाई नगर 14 अप्रैल। नेवई थाना क्षेत्र के अंतर्गत डैम के पास पेड़ की छांव में होंडा सिटी कर पर बैठकर ऑनलाइन सट्टा खिला रहे दो आरोपियों को नेवई पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया। आरोपी के कब्जे से 04 नग लेपटॉप, 04 नग मोबाईल, 14 नग पासबुक एटीएम, चेकबुक अलग अलग बैंक की जप्त की गई है। घटना में प्रयुक्ता होण्डा सिटीकार, नगदी रकम 10,000 भी बरामद की गई है।

अति. पुलिस अधीक्षक (शहर) सुख्खनंदन राठौर आज मुखबीर से सूचना मिली कि नेवई डेम के पास सुनसान जगह में पेड के नीचे होण्डा सिटी कार में बैठकर कुछ लोग लेपटाप के माध्यम से ऑनलाईन सटटा खिला रहे है थाना प्रभारी निरीक्षक आनंद शुक्ला शुक्ला के नेतृत्व में टीम गठित कर मुखबीर के बताये स्थान पर पहुंचे। पेड के नीचे होण्डा सिटी कार क्रमांक सीजी 04 जेड ई 4444 में दो लडके बैठकर लेपटाप व मोबाईल रखकर ऑनलाईन सटटा खिलाते मिले, जिन्हे घेराबंदी कर पकडे जिनका नाम पता पूछने पर लक्ष्यदीप डहरिया पिता शिव कुमार डहरिया उम्र 23 साल साकिन क्वाटर नंबर 14/बी, सडक 33 सेक्टर 10 थाना भिलाई नगर जिला दुर्ग एवं शिवम सिंह तोमर पिता बलवीर सिंह तोमर उम्र 26 साल साकिन क्वाटर नंबर 8/ए सडक 10, सेक्टर 03 थाना भिलाई भटटी जिला दुर्ग का होना बताये। पूछताछ करने पर रेडडी अन्ना एप इस्तेमाल करते हुये रीवा में बैठे हुये चार अन्य मित्र जो ऑनलाईन सटटा खिलाते है जिनका नाम राहुल ताम्रकार, रितिक ताम्रकार, निरज साहू, पूर्णानंद गौर के साथ मिलकर अलग अलग आम लोगो का बैंक खाता खुलवाकर खाता, एटीएम कार्ड, मोबाईल नंबर उपलब्ध कराकर रूपयें पैसे का ऑनलाईन अवैध लेनदेन करते थे जिन्होने पूछताछ में बताया कि लेपटाप एवं मोबाईल द्वारा सटटा में इस्तेमाल जो भी चीजे होती थी उसे काम होते ही डिलिट कर देते ये, आरोपियों के पास से 04 नग लेपटॉप अलग अलग कंपनी का, 04 नग मोबाईल अलग अलग कंपनी का. 14 नग पासबुक एटीएम, चेकबुक अलग अलग बैंक, नगदी 10,000 रू एवं 02 अलग अलग कोरे कागज पर पेन से लिखा हुआ लेन देन का हिसाब एवं घटना में प्रयुक्ता होण्डा सिटीकार क्रमांक सीजी 04 जेड ई 4444 को जप्त किया गया हैं। आरोपीगण का कृत्य धारा 419, 420 भादवि 6,7,8 गेब्लिंग एक्ट का पाये जाने से अपराध कायम विवेचना में लिया गया, आरोपीगण का पृथम से रिमांड से तैयार कर माननीय न्यायालय पेश किया जाता हैं।