दादी एवं पोती के दोहरे हत्याकांड में आरोपी की सूचना देने पर 25000 का ईनाम, आईजी ने की घोषणा, डेढ़ माह पूर्व आरोपी ने दिया था घटना को अंजाम

दादी एवं पोती के दोहरे हत्याकांड में आरोपी की सूचना देने पर 25000 का ईनाम, आईजी ने की घोषणा, डेढ़ माह पूर्व आरोपी ने दिया था घटना को अंजाम


दुर्ग 25 अप्रैल । पुलगांव थाना क्षेत्र के अंतर्गत दादी एवं पोती के दोहरे हत्याकांड के आरोपी डेढ़ माह बाद भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। इस पर पुलिस महानिरीक्षक दुर्ग रामगोपाल गर्ग ने आरोपी की सूचना देने वाले को 25000 रुपए का इनाम देने की घोषणा की है। साथ ही सूचनाकर्ता नाम गोपनीय रखे जाने का आश्वासन भी दिया है।

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आपको बता दें कि पुलगांव थाना क्षेत्र के ग्राम गनियारी के कोलकीपारा में श्रीमती राजवती साहू एवं उनकी पोती कु. माया उर्फ सविता साहू कोलकीपारा के ब्यारा के मकान में रहते थे, 6 मार्च की रात्रि प्रार्थी केशव राम साहू पिता अर्जुन साहू उम्र लगभग 45 वर्ष अपने घर से माँ के घर में आकर गाय-बैल को कोठा में बांधकर चारा देकर रात्रि करीबन 09.00 बजे घर जाकर सो गया। दूसरे दिन 7 मार्च को के सुबह करीबन 05.00 बजे रोजाना की तरह गाय-बैल को बाहर निकालने आया तब बरामदा में लाईट जलाया तब देखा कि पानी टंकी के बगल में काफी मात्रा में खून फैला हुआ था। तत्काल बड़े भाई निर्मल साहू एवं अन्य परिवार के सदस्यों को खून गिरे होने के बारे में बताया तब निर्मल साहू दौड़ते हुये माँ के घर आया व पहले दरवाजा खोला।
प्रार्थी भी अपने परिवार के अन्य सदस्य के साथ पीछे-पीछे आया, घर के मुख्य दरवाजा के पास अंदर में जमीन पर प्रार्थी की मॉ श्रीमती राजबती साहू चित हालत में पड़ी थी। शरीर खून से सना हुआ था, गले में चोट के निशान थे। पानी टंकी से दरवाजा तक खून फैला हुआ था, जमीन में घसीटने का निशान था अंदर कमरा में गये तो वहाँ भतीजी कु. सविता उर्फ माया साहू का शव जमीन पर पड़ा हुआ, सिर खून से भीगा हुआ था। श्रीमती राजवती साहू एवं भतीजी कु. सविता उर्फ माया साहू का शव जमीन पर पड़ा हुआ था । सिर में कटने का चोंट से भीगा हुआ था। 01. श्रीमती राजवती साहू पति अर्जुन साहू उम्र 65 साल, 02. कु. माया उर्फ सविता साहू साकिनान ग्राम गनियारी थाना पुलगांव को किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा किसी धारदार एवं वजनी वस्तु से प्राण घातक प्रहार कर हत्या किये जाने से प्रार्थी केशव की रिपोर्ट पर थाना पुलगांव में अपराध क्रमांक 153/2024 धारा 302, 450 भादवि का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। प्रकरण के अज्ञात आरोपी की हर संभव पतासाजी की जा रही है, किंतु अभी पता नहीं चला है। इस पर पुलिस महानिरीक्षक दुर्ग रेंज राम गोपाल गर्ग ने पुलिस रेग्युलेशन के पैरा क्रं. 80-ए में निहित प्रावधानों के तहत् उक्त प्रकरण के अज्ञात आरोपी के बारे में, जो कोई ऐसी महत्वपूर्ण सूचना देगा, जिसके आधार पर प्रकरण के अज्ञात आरोपी को गिरफ्तार करायेगा या उसके संबध में सूचना देगा। उस व्यक्ति को 25,000/-रू (पच्चीस हजार रूपये) नगद पुरस्कार से पुरस्कृत किया जावेगा। सूचना देने वाले का नाम सर्वथा गोपनीय रखा जावेगा। पुरस्कार वितरण के संबंध में पुलिस महानिरीक्षक दुर्ग क्षेत्र दुर्ग (छ.ग.) का निर्णय अंतिम होगा। अज्ञात आरोपी के बारे में निम्नांकित मोबाईल नंबर पर सूचना दी जा सकती है :-

(01) अभिषेक झा, अति. पुलिस अधीक्षक (शहर-दुर्ग) जिला दुर्ग मो.नं. 83196-44990

02) सुश्री ऋचा मिश्रा, अति. पुलिस अधीक्षक (एसीसीयू) दुर्ग मो.नं. 98261-31058

(03) चिराग जैन, (भापुसे) नगर पुलिस अधीक्षक, दुर्ग मो.नं. 94791-92006

(04) हेम प्रकाश नायक, उप पुलिस अधीक्षक (अपराध) मो.नं. 70006-16900

(05) निरीक्षक पुष्पेन्द्र भट्ट, थाना प्रभारी पुलगांव मो.नं. 94791-92021