नाबालिग को भिलाई से भगा कर ले गया सूरत, शादी का प्रलोभन देकर बनाए शारीरिक संबंध, भिलाई तीन पुलिस ने सूरत से किया आरोपी को गिरफ्तार

नाबालिग को भिलाई से भगा कर ले गया सूरत, शादी का प्रलोभन देकर बनाए शारीरिक संबंध, भिलाई तीन पुलिस ने सूरत से किया आरोपी को गिरफ्तार


भिलाई नगर 13 अप्रैल । नाबालिग पीड़िता को शादी का प्रलोभन देकर भिलाई से भगाकर आरोपी सूरत गुजरात ले गया। पीड़िता के नाबालिक होने का लाभ उठाते हुए उससे शारीरिक संबंध बना लिया। आरोपी को पुलिस पुरानी भिलाई द्वारा सूरत से गिरफ्तार किया गया है। पुलिस टीम द्वारा अपहृता को परिजनों को सुपुर्द किया गया।आरोपी को न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया।
भिलाई तीन पुलिस ने बताया कि प्रार्थी की रिपोर्ट पर अज्ञात व्यक्ति के विरूद्ध थाना पुरानी भिलाई में अपराध क्रमांक 141/2024 धारा 363 भादवि का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान अपहृत बालिका एवं अज्ञात आरोपी का पतासाजी किया जा रहा था। थाना प्रभारी पुरानी भिलाई निरीक्षक पी.डी. चन्द्रा के नेतृत्व में पुलिस टीम गठीत ने आरोपी एवं अपहृता के पतासाजी के दौरान सीसीटीवी कैमरा, बस स्टैण्ड, रेल्वे स्टेशन पर पतासाजी के दौरान सूचना प्राप्त हुआ कि आरोपी गोकुल ठाकुर अपहृत बालिका को अपने साथ नागपुर होते हुये सूरत ले गया है जिसकी पता हेतु टीम पीड़िता के परिजनों को साथ रवाना होकर अपहृता को सूरत बरामद कर थाना लाकर अपहृता से पूछताछ करने पर बताया कि आरोपी गोकुल ठाकुर के द्वारा बहला फुसला कर शादी का झांसा देकर भगा कर ले गया आरोपी द्वारा शारीरिक संबंध बनाया गया है । आरोपी गोकुल ठाकुर पिता स्व. मेघनाथ ठाकुर उम्र 20 साल निवासी ग्राम अकलोरडीह थाना पुरानी भिलाई को 11 अप्रैल को गिरफ्तार कर न्यायालय द्वारा ज्यूडिशीयल रिमांड पर भेजा गया।उक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी पुरानी भिलाई पी.डी. चन्द्रा, सउनि हिरामन रामटेके, मंगला गुप्ता, प्र.आर. रविन्द्र भारतीय, आरक्षक महेश बंछोर, ईश्वर लाल भारद्वाज, हरीश राव, शशीकांत यादव की उल्लेखनीय भूमिका रही।