छत्तीसगढ़ ओलंपिक एसोसिएशन के उपाध्यक्ष सीईओ बशीर एवं महासचिव आमने-सामने, होरा के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव बैठक 24 को भिलाई में

<em>छत्तीसगढ़ ओलंपिक एसोसिएशन के उपाध्यक्ष सीईओ बशीर एवं महासचिव आमने-सामने, होरा के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव बैठक 24 को भिलाई में</em>


भिलाई नगर 23 अप्रैल । छत्तीसगढ़ ओलम्पिक एसोसियेशन में उपाध्यक्ष,मुख्य कार्यपालक अधिकारी एवं संस्थापक सदस्य बशीर अहमद खान एवं महासचिव गुरुचरण सिंह होरा खुलकर एक दूसरे के आमने सामने आ गए हैं। गुरु चरण सिंह होरा द्वारा 25 अप्रैल को बुलाई गई बैठक के 1 दिन पूर्व बशीर अहमद खान के द्वारा 24 अप्रैल को ही गुरु चरण सिंह होरा के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव के लिए बैठक बुला ली गई है। इस बैठक की सूचना जारी करते हुए बशीर अहमद खान के द्वारा गुरु चरण सिंह होरा के खिलाफ कई गंभीर आरोप भी लगाए गए हैं।

इसके अलावा बैठक के जारी किए गए एजेंडे में उल्लेखित किया गया है कि गुरु चरण सिंह होरा को 25 अप्रैल को छत्तीसगढ़ ओलंपिक एसोसिएशन की बैठक बुलाने का अधिकार ही नहीं है। श्री होरा के द्वारा 28 सितंबर 2022 को अपने पद से त्यागपत्र दे दिया गया था। बशीर अहमद खान ने बताया कि कार्यकारिणी की बैठक 24 अप्रैल को क्वा. नं. – 5 / ए, सड़क – 41, सेक्टर-5, भिलाई (छ.ग.) में प्रातः 11:00 बजे से आयोजित की गई है। उक्त बैठक का सक्षम प्राधिकारी की सहमति प्राप्त कर ली गई है।

बैठक में निम्नांकित एजेण्डा कार्यसूची पर चर्चा कर निर्णय लिया जायेगा:

1.छत्तीसगढ़ ओलम्पिक एसोसियेशन के महासचिव के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है।

कारण: (i) छत्तीसगढ़ ओलम्पिक एसोसियेशन का चुनाव दिनांक 08 अगस्त 2020 को विशेष सामान्य सभा की बैठक में आयोजित किया गया था जिसमे श्री गुरुचरण सिंह होरा महासचिव पद पर निर्विरोध निर्वाचित हुये थे । दिनांक 08 अगस्त 2020 से आज तक उन्होने सामान्य सभा की बैठक एवं कार्यकारिणी की बैठक का आयोजन कराने में असमर्थ रहे जबकि भारतीय ओलम्पिक संघ एवं छत्तीसगढ़ ओलम्पिक एसोसियेशन के नियमानुसार प्रतिवर्ष सामान्य सभा की बैठक होना अनिवार्य है।

(ii) गुरुचरण सिंह होरा ने असंवैधनिक तरीके से छत्तीसगढ़ ओलम्पिक एसोसियेशन का कोषाध्यक्ष अभिजीत मिश्रा को मनोनित कर दिया था। जबकि सहीराम जाखड़ ने गुरुचरण सिंह होरा के आर्थिक अनियमितताएं को देखते हुये अपना त्याग पत्र दिया था। जबकि नियमानुसार उस त्याग पत्र को कार्यकारिणी एवं सामान्य सभा की बैठक में पारित कर कोषाध्यक्ष का निर्वाचन भारतीय ओलम्पिक संघ एवं छत्तीसगढ़ ओलम्पिक एसोसियेशन के नियमावली के अनुसार नहीं किया गया। जबकि कोषाध्यक्ष की पूर्ण निर्वाचन प्रक्रिया होनी चाहिये थी तथा चुनाव के पश्चात फर्म्स एवं संस्थाएं, छत्तीसगढ़ शासन से धारा-27 में बैठक की कार्यवाही को पंजीकृत किया जाना था।

(ii) छत्तीसगढ़ ओलम्पिक एसोसियेशन की वार्षिक आय-व्यय का ऑडिट का अनुमोदन ना सामान्य सभा की बैठक में किया गया और ना ही कार्यकारिणी की बैठक में किया गया।

(iv) विभिन्न खेलों को राष्ट्रीय खेल में भाग लेने हेतु छत्तीसगढ़ शासन के खेल एवं युवा कल्याण विभाग के द्वारा भाग लेने वाले सभी राज्य के खेल संघों को यात्रा / दैनिक भत्ता एवं प्रशिक्षक शिविर का 100% भुगतान छत्तीसगढ़ ओलम्पिक एसोसियेशन को कर दिया गया था केवल इन्होने फेंसिंग एवं सायक्लिंग खेल के खिलाड़ियों को 100% की राशि यात्रा / दैनिक भत्ता के रूप में भुगतान की गई थी। अभी तक कई खेलों को खेल एवं युवा कल्याण विभाग के द्वारा दी गई राशि का शेष 25% की राशि का भुगतान छत्तीसगढ़ ओलम्पिक एसोसियेशन के महासचिव श्री गुरुचरण सिंह होरा द्वारा नहीं किया गया है।

(v) छत्तीसगढ़ ओलम्पिक एसोसियेशन को राज्य सरकार के खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा खेल मढ़ई के आयोजन हेतु प्राप्त अनुदान एवं राष्ट्रीय खेल गुजरात में भाग लेने वाली टीमों को दी जाने वाली खेल पोशाक की राशि का नियमानुसार व्यय नहीं किया गया।

(vi) राज्य के किसी भी खेल संघों के अध्यक्ष, सचिवों एवं प्रेस मीडिया को राष्ट्रीय खेल में भागीदारी से वंछित रखा गया तथा अपने क्लब में कार्यरत कर्मचारी, दोस्तों एवं उनके परिवार को राष्ट्रीय खेल में भेजा गया।

उपरोक्त तथ्यों को देखते हुये गुरुचरण सिंह होरा, महासचिव, छत्तीसगढ़ ओलम्पिक एसोसियेशन के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तावित किया जा रहा है। जिसकी सहमति सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त कर ली गई।