निजी फोटो और वीडियो पॉर्नसाइट पर डल जाएं तो क्या करें लड़कियां?

निजी फोटो और वीडियो पॉर्नसाइट पर डल जाएं तो क्या करें लड़कियां?


निजी फोटो और वीडियो पॉर्नसाइट पर डल जाएं तो क्या करें लड़कियां?

नई दिल्ली. साइबर क्राइम का दायरा काफी बड़ा है. इसमें रुपयों की ठगी से लेकर किसी के प्राइवेट फोटो और वीडियो लीक करने तक कई तरह के अपराध शामिल हैं. ऐसे में जरूरी है कि आप हर तरह के साइबर क्राइम के बारे में जागरुक रहें और खुद को इससे बचाकर रखें. इन दिनों लड़कियों को टारगेट बनाकर उनके निजी फोटो और वीडियो अश्लील (पॉर्न) वेबसाइट्स पर डाले जा रहे हैं और ये मामले लगातार बढ़ रहे हैं. यह जानकारी साइबर पीस फाउंडेशन ने गोवा में हुए एक सेशन में दी है. साथ ही इस तरह की घटनाओं से कैसे निपटना है इसके टिप्स भी शेयर किए हैं.

गोवा में गुरुवार में महिलाओं की ऑनलाइन सेफ्टी पर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया. ये कार्यक्रम गोवा स्टेट कमीशन फॉर वूमन और फेसबुक की तरफ से करवाया गया था. फाउंडेशन की तरफ से कई महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा की गई.

स्टेट वूमन कमीशन की चेयरपर्सन विद्या गौडे पिछले एक साल में साइबर क्राइम की बहुत सारी शिकायतें उन्हें मिली हैं. लड़कियों और बच्चों को मुख्य तौर पर निशाना बनाया जाता है. बेहतर ट्रेनिंग और साइबर सुरक्षा ब्रांच इस मसलों का समाधान कर सकते हैं. उन्होंने बताया कि कई युवा महिलाओं की निजी तस्वीरें और वीडियो लीक कर दिए जाते हैं ताकि उनकी छवि खराब हो. बिना सहमति के किसी की तस्वीरें या वीडियो शेयर करना साइबर अपराध है.

समस्या है तो समाधान भी है

साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट और साइबर पीस फाउंडेशन में कम्युनिकेशन्स एंड ट्रेनिंग मैनेजर जेनिस वर्गीस ने बताया कि कुछ फॉर्म भरकर इस तरह के कंटेंट को आसानी से हटवाया जा सकता है. उन्होंने कहा कि यदि किसी लड़की को ऐसे क्राइम का सामना करना पड़ता है तो उसे दोष नहीं दिया जाना चाहिए, क्योंकि वह पहले ही बेहद परेशान होती है. परिवारों में आम तौर उसी लड़की को तस्वीरें या वीडियो शेयर करने का कसूरवार ठहराया जाता है, लेकिन हकीकत में उनका कोई कसूर नहीं होता. उन्होंने अपने पार्टनर पर भरोसा करके कुछ भी गलत नहीं किया है. यहां दोष केवल उस व्यक्ति का है जो उन तस्वीरों या वीडियो का गलत इस्तेमाल करके ब्लैकमेल करता है.

आधी रात को आते हैं कॉल

फाउंडेशन को हेल्पलाइन नंबर पर आधी रात को युवा लड़कियों के फोन कॉल्स आते हैं. वे अपने निजी फोटो या वीडियो लीक होने से बेहद परेशान होती हैं और खतरनाक कदम उठाने की बातें कहती हैं. उन्होंने कहा, ‘हम नहीं चाहते कि वे कोई खतरनाक कदम उठाएं. आपका कोई दोष नहीं है, बल्कि आप तो पीड़ित हैं. ब्लैकमेल करने वाला व्यक्ति दोषी है.’ उन्होंने एक 22 साल की लड़की का उदाहरण देते हुए कहा कि उसके पुराने पार्टनर ने उसकी सहमति के बिना कंटेंट पोर्न बेवसाइट्स पर डाल दिया. फाउंडेशन की मदद से केवल एक सप्ताह के भीतर कंटेंट को सभी जगहों से हटवा दिया गया. पुलिस ने लीक करने वाले व्यक्ति को पहचानकर पकड़ लिया. इसलिए कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि अब कुछ नहीं हो सकता.

ऐसा हो तो क्या करना चाहिए

1. कंटेंट हटवाने के लिए फार्म भरें. लेकिन पॉर्न वेबसाइट्स पर कंटेंट रिमूवल फार्म भरने के लिए VPN के जरिए साइट का इस्तेमाल करना पड़ता है.

2. कंटेंट हट जाने के बाद पुलिस में शिकायत देनी चाहिए. यदि लोकल पुलिस FIR दर्ज न करे तो SP या DM को शिकायत करें.

3. कभी भी खुद को अकेला महसूस न करें. स्टेट और नेशनल कमीशन फॉर वूमन की 24×7 हेल्पलाइन आपके लिए खुली है.

(news18.com)