भिलाई नगर विधायक की पत्नी और भाई को दी गई जमीन नियम विरूद्ध, हाउसिंग बोर्ड प्रॉपर्टी घोटाला की शिकायत पर हाई कोर्ट ने मांगा जवाब

भिलाई नगर विधायक की पत्नी और भाई को दी गई जमीन नियम विरूद्ध, हाउसिंग बोर्ड प्रॉपर्टी घोटाला की शिकायत पर हाई कोर्ट ने मांगा जवाब


भिलाई नगर विधायक की पत्नी और भाई को दी गई जमीन नियम विरूद्ध, हाउसिंग बोर्ड प्रॉपर्टी घोटाला की शिकायत पर हाई कोर्ट ने मांगा जवाब 

बिलासपुर, 20 जुलाई। दुर्ग में हाउसिंग बोर्ड की जमीन घोटाले का मामला अब हाई कोर्ट पहुंच गया है। हाईकोर्ट ने राज्य शासन, हाउसिंग बोर्ड के साथ ही दुर्ग-भिलाई के विधायक देवेंद्र यादव की पत्नी श्रुति यादव और भाई धर्मेंद्र यादव को नोटिस जारी कर इस संबंध में जवाब मांगा है। 

गौरतलब हो कि दुर्ग के इंडस्ट्रियल एरिया की जमीन आबंटन में गड़बड़ी करने और विधायक के भाई और पत्नी को नियमों को दरकिनार कर जमीन आबंटित करने का आरोप है। इस बेशकीमती जमीन के सौदे के बाद ही आम आदमी पार्टी के नेता मेहरबान सिंह ने आरोप लगाया था कि हाउसिंग बोर्ड में मेन लोकेशन की लगभग 10 करोड़ की जमीन हाउसिंग बोर्ड ने सांठ गांठ कर मात्र ढाई करोड़ में दे दी है। 

दुर्ग के मेहरबान सिंह ने अधिवक्ता महेंद्र दुबे के माध्यम से हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की है। इसमें उन्होंने बताया है कि दुर्ग में छत्तीसगढ़ हाउसिंग बोर्ड की प्रॉपर्टी है। जिसे बेचने के लिए 30 सितंबर 2021 को विभाग ने विज्ञापन जारी किया था। विज्ञापन दो अखबार और वेबसाइट पर प्रकाशित किया गया था। वेबसाइट पर प्रकाशित विज्ञापन में कहा गया कि हर 15 दिन में ऑफर खुलेगा जबकि अखबार में हर शुक्रवार को ऑफर खुलने की जानकारी दी गई थी।

आरोप यह भी है कि इस जमीन का बाजार मूल्य लगभग 10 करोड़ है। इसे करीब 2.52 करोड़ में बेच दिया गया। इसके लिए निविदा निकाली गई, इसमें एक ही व्यक्ति ने भाग लिया। जमीन की बिक्री के बाद विधायक देवेंद्र की पत्नी डॉ. श्रुति ताम्रकार यादव का नाम जोड़ने आवेदन किया गया। 15 नवंबर 2021 को नाम भी जोड़ दिया गया। इस केस की शिकायत पूर्व में राज्यपाल से भी की गई थी। कोई कार्रवाई नहीं होने पर हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है।

विदित हो कि औद्योगिक क्षेत्र के कालीबाड़ी चौक की यह 1410 स्क्वेयर मीटर जमीन  व्यावसायिक भूखंड के लिए डॉ. श्रुति ताम्रकार यादव ने प्रस्ताव स्वीकृति के लिए हाउसिंग बोर्ड के समक्ष आवेदन जमा किया था। हाउसिंग बोर्ड ने 15 दिन वाले नियम का हवाला देते हुए उनके आवेदन को निरस्त कर दिया जबकि 15 दिन में ऑफर खोलने के संबंध में कोई भी नियम का प्रकाशन नहीं किया गया था। याचिका में यह भी बताया कि डॉ. श्रुति ताम्रकार यादव ने जो डीडी हाउसिंग बोर्ड में जमा की थी, वह विज्ञापन प्रकाशित होने वाले दिन 30 सितंबर का था। इसके बाद भी उनके आवेदन को जानबूझकर निरस्त कर दिया गया। उनका ऑफर निरस्त करने के बाद धर्मेंद्र यादव के आवेदन को स्वीकृत कर भूमि हक की प्रक्रिया शुरू कर दी गई। इस पर श्रुति यादव ने अपना नाम मालिकाना में जोड़ने के लिए आवेदन किया। उनके आवेदन पर उनका नाम जोड़ भी दिया गया। याचिकाकर्ता ने कोर्ट को बताया कि श्रुति यादव कांग्रेस से भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव की पत्नी हैं और धर्मेंद्र यादव उनके भाई हैं। यही वजह है कि नियमों को दरकिनार कर उनके आवेदन पत्र को स्वीकार कर लिया गया और विज्ञापित भूमि से अधिक क्षेत्रफल का भूखंड दे दिया गया। इस मामले की प्रारंभिक सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने 24 अगस्त तक सभी पक्षों को जवाब प्रस्तुत करने को कहा है।