शादी से लौट रहे कांग्रेस नेता की कार का शीशा तोड़ बाईक सवार चैन छीनने लगे 🟥 चाकू से किया हमला और भागे 🟥 सभापति और विधायक मिले पुलिस कप्तान से

<em>शादी से लौट रहे कांग्रेस नेता की कार का शीशा तोड़ बाईक सवार चैन छीनने लगे 🟥 चाकू से किया हमला और भागे 🟥 सभापति और विधायक मिले पुलिस कप्तान से</em>



सीजी न्यूज आनलाईन डेस्क, 4 मई। राजधानी रायपुर में शहर एक कांग्रेस नेता पर जानलेवा हमला हुआ। कुछ पुराने बदमाशों ने रास्ता रोकर नेता से लूटपाट करने की कोशिश की और चाकू से वार कर दिया। इस मामले में शिकायत लेकर आज कांग्रेस नेताओं ने एसएसपी प्रशांत अग्रवाल से मुलाकात की। इस कांड के बाद शहर के कांग्रेस नेताओं ने सख्त अंदाज में पुलिस से कार्रवाई की मांग की है।


आपको बता दें कि रायपुर में पुरानी बस्ती थाना इलाके के शांति चौक के पास यह कांड कर देर रात हुआ। कांग्रेस नेता सुरेश ठाकुर अपनी पत्नी, भतीजों और अन्य परिजनों के साथ एक शादी समारोह से लौट रहे थे। तभी इनकी कार के पास एक बाइक चलने लगी। बाइक पर दो लड़के सवार थे। इनमें से एक ने कार के शीशे पर जोरदार डंडा मारा। हड़बड़ाकर कांग्रेस नेता ने गाड़ी रोकी। सुरेश ठाकुर ने बताया कि उस हमलावर ने उनके गले से सोने की चेन छीनने का प्रयास किया, उन पर चाकू मारा तो बचने का प्रयास करने पर चाकू कान के पास लगा। वो कह रहा था कि जो है तेरे पास सब दे, लोगों की भीड़ लगने लगी तो बाइक सवार वहां से भाग गए। इसके बाद कांग्रेस नेता परिवार समेत थाने गए और शिकायत की। इस कांड के बाद आज निगम सभापति प्रमोद दुबे, विधायक कुलदीप जुनेजा और शहर कांग्रेस कमेटी के प्रमुख गिरिश दुबे एसएसपी से मिलने पहुंचे। प्रमोद दुबे ने इस मामले पर कहा कि सुरेश ठाकुर कांग्रेस पार्टी के अहम पदों पर रहे हैं, उनके साथ अमानवीय घटना हुई। राजधानी में अशोभनीय घटना हुई है, अगर राजधानी शहर के गुंडे-बदमाशों के चंगुल में फंसी है तो कोई माई-बाप नहीं बचेगा, इसलिए एसएसपी से शिकायत कर कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। कांग्रेस नेता सुरेश ठाकुर ने बताया कि हमलावर के बारे में स्थानीय युवकों से पूछा तो पता चला कि उसका नाम इम्मू है, वो यही सब करता है। इस इलाके का डॉन बनता है। उसके साथ भोलू यादव नाम का बदमाश भी था। ये दोनों इलाके के पुराने बदमाश हैं, जिस तरह बीच सड़क पर कार को रोककर इन्होंने हमला किया उससे जाहिर है कि पुलिस का इनमें खौफ नहीं। शिकायत बाद पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ धारा 294, 323, 34, 427 व 506 के तहत केस दर्ज किया है।