आईपीएस जीपी सिंह कैट से पुन बहाल, भूपेश सरकार का जबरिया रिटायर करना हुआ खारिज, पढ़े आदेश

आईपीएस जीपी सिंह कैट से पुन बहाल, भूपेश सरकार का जबरिया रिटायर करना हुआ खारिज, पढ़े आदेश


सीजी न्यूज ऑनलाइन डेस्क, 30 अप्रैल। भारतीय पुलिस सेवा से जबरिया रिटायर किए गए अफसर जी.पी. सिंह को कैट से बड़ी राहत मिली है। कैट ने उनकी बहाली के आदेश दिए हैं। साथ ही चार हफ्ते के भीतर उनके सभी मामलों को निराकृत करने के आदेश भी दिए है ।

आईपीएस के 94 बैच के अफसर जी.पी. सिंह को भूपेश सरकार की अनुशंसा पर केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने जबरिया रिटायर कर दिया था। जी.पी. सिंह एडीजी के पद पर रहे हैं, और उनके रिटायरमेंट में चार साल बाकी हैं। जी.पी. सिंह ने सरकार के आदेश को कैट में चुनौती दी।

मंगलवार को कैट की जस्टिस रंजीत मोरे और सदस्य आनंद माथुर की बेंच ने उन्हें बहाल करने के आदेश दिए हैं। साथ ही चार हफ्ते के भीतर उनसे जुड़े प्रकरणों को निराकृत करने के आदेश भी दिए हैं। खास बात यह है कि जी.पी. सिंह तीसरे
आईपीएस अफसर हैं जिन्हें कैट से राहत मिली है।

इससे पहले भी जबरिया रिटायर किए गए ए.एम.जूरी और आईजी स्तर के अफसर के.सी. अग्रवाल को भी कैट से राहत मिली थी, और वो सेवा में फिर से बहाल हुए थे।

भूपेश सरकार में जी.पी. सिंह के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का प्रकरण दर्ज हुआ था, साथ ही उनके खिलाफ राजद्रोह का भी प्रकरण दर्ज किया गया था। आय से अधिक संपत्ति के प्रकरण में ईओडब्ल्यू-एसीबी ने चालान भी पेश कर दिया था।

वर्ष 2022 में मिली थी जमानत

इस घटनाक्रम के बाद 9 जुलाई 2021 को जीपी सिंह ने हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल की और उसमें सीबीआई जांच की मांग की थी। मामले की जांच के बाद 11 जनवरी 2022 को जीपी सिंह को नोएडा से गिरफ्तार किया गया है। जिसके बाद उन्हें मई 2022 में उन्हें जमानत मिली थी। इस पूरे वाकये के बाद सर्विस रिव्यू कमेटी की सिफारिश पर 21 जुलाई 2023 को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने आईपीएस जीपी सिंह को भारत सरकार ने कंप्लसरी रिटायर कर दिया था। जब आईपीएस को कंप्लसरी रिटायर करने का फैसला लिया गया था। तब उनकी सर्विस के आठ साल बचे थे।