हाईकोर्ट ने चंदूलाल चंद्राकर मेडिकल कॉलेज मामले में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के 13 सदस्यों और बैंक को जारी किया नोटिस


हाईकोर्ट ने चंदूलाल चंद्राकर मेडिकल कॉलेज मामले में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के 13 सदस्यों और बैंक को जारी किया नोटिस

भिलाई नगर, 11 अगस्त।बिलासपुर हाईकोर्ट में आज चंदूलाल चंद्राकर मेमोरियल मेडिकल कॉलेज मामले में सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के 13 सदस्यों और बैंक को नोटिस जारी कर 3 हफ्ते में जवाब मांगा है। पट्टा निरस्तीकरण, बैंक द्वारा शासन की जमीन को नीलाम किए जाने और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के खिलाफ कार्रवाई किए जाने की मांग को लेकर दायर याचिका पर आज सुनवाई हुई। मान्यता रद्द होने के बाद से छात्रों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए इस विधानसभा सत्र में भूपेश बघेल सरकार ने चंदूलाल चंद्राकर मेडिकल कॉलेज के अधिग्रहण की घोषणा कर दी थी। सरकार के इस घोषणा के बाद हाईकोर्ट में अधिग्रहण के खिलाफ याचिका पेश की गई थी। मामले में चंदूलाल चंद्राकर के पोते अमित चंद्राकर ने याचिका लगाई है।

अमित चंद्राकर ने अपनी याचिका में कहा है कि उनके दादा चंदूलाल चंद्राकर ने मेमोरियल हॉस्पिटल और मेडिकल कॉलेज के लिए दशकों पहले जमीन लीज पर ली थी। लेकिन बिना नगर निगम के अनुमति के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने हॉस्पिटल की जमीन को मेडिकल कॉलेज के निर्माण के लिए गिरवी रख इंडियन बैंक से करोड़ों रुपए का लोन सैंक्शन करा लिया। याचिकाकर्ता ने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पर अवैध दस्तावेज प्रस्तुत कर लोन लेने का आरोप लगाया है। अपनी याचिका में उन्होंने कहा है कि लोन के पैसों का बाद में बंदरबांट कर लिया गया। इसी वजह से कॉलेज घाटे में चला गया और पैसा ना चुकाने की वजह से बैंक ने कॉलेज को नीलाम करने की घोषणा कर दी।