ग्रेच्युटी भुगतान और आरआरसी की प्रक्रिया का निपटारा नहीं करने पर , दुर्ग कलेक्टर व जिला शिक्षा अधिकारी को अवमानना नोटिस
बिलासपुर, 8 अगस्त। सेवानिवृत्त कर्मचारियों को आदेश के बाद भी ग्रेच्युटी भुगतान और आरआरसी की प्रक्रिया का निपटारा नहीं करने पर दुर्ग के कलेक्टर और जिला शिक्षा अधिकारी को नोटिस जारी कर हाईकोर्ट ने जवाब मांगा है।
याचिकाकर्ता अनुदान प्राप्त शाला आंध्र स्कूल, भिलाई कैंप के कर्मचारी भास्कर राव एवं एम गोपाल मूर्ति ने अपने वकील के माध्यम से हाई कोर्ट में याचिका दायर कर बताया था कि सक्षम अधिकारियों के समक्ष आवेदन करने के बावजूद उनकी आरआरसी की प्रक्रिया नहीं निपटाई गई है और ग्रेच्युटी का भुगतान भी नहीं किया गया। इस पर हाईकोर्ट ने 60 दिनों के भीतर दोनों कर्मचारियों के आवेदन का निपटारा करने का कलेक्टर व जिला शिक्षा अधिकारी दुर्ग को आदेश दिया था। कोर्ट के इस आदेश का पालन नहीं होने पर दोनों सेवानिवृत्त कर्मचारियों ने कोर्ट में अवमानना याचिका दायर की थी।