भिलाई नगर 3 अक्टूबर । जिले के प्रत्येक उद्योगों, कंपनियों में कार्यरत श्रमिकों/कर्मचारियों एवं किरायेदारों/पीजी मैं रह रहे प्रत्येक लोगों को अपने चरित्र का अनिवार्य रूप से सत्यापन कराना होगा। इसके लिए प्रत्येक संबंधितों को क्षेत्र के थानों चरित्र सत्यापन फार्म प्राप्त करना होगा। उक्त फॉर्म में दिए गए प्रत्येक बिंदु से संबंधित जानकारी को देने के पश्चात फार्म थाने में जमा करना होगा। उक्त आदेश जिले के पुलिस अधीक्षक जितेंद्र शुक्ला के द्वारा दिए गए हैं।
पुलिस अधीक्षक दुर्ग जितेन्द्र शुक्ला (भापुसे) द्वारा आज पुलिस नियंत्रण कक्ष में जिले के समस्त राजपत्रित अधिकारियों, थाना / चौकी प्रभारियों की बैठक ली गयी। बैठक के दौरान प्रत्येक थाना/चौकी क्षेत्र में संचालित उद्योंगों, कंपनियों में कार्यरत श्रमिकों, कर्मचारियों का चरित्र सत्यापन किये जाने हेतु निर्देशित किया गया। इसी प्रकार किराये के आवासों में निवासरत व्यक्तियों एवं पी.जी. के रूप में निवासरत लोगों के भी चरित्र सत्यापन के निर्देश दिये गये। इस संबंध में चरित्र सत्यापन फार्म जारी किया गया है, जिस पर जानकारी लेकर सत्यापन किया जाएगा। यदि किसी भी उद्योगों, कंपनियों में कार्यरत श्रमिकों, कर्मचारियों, किरायेदारों, पीजी का चरित्र सत्यापन संबंधितों व्दारा नहीं कराया जाता है और यदि उनके अपराध में संलिप्तता रहती है तो इसके लिये संबंधित उद्योग, कंपनियों के संचालक, मकान मालिक स्वयं जिम्मेदार होगें। बैठक में वेदव्रत सिरमौर, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, ग्रामीण दुर्ग, सुखनंदन राठौर, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, शहर,अभिषेक झा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, शहर, सुश्री ऋचा मिश्रा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, यातायात के साथ ही नगर पुलिस अधीक्षक, पुलिस अनुविभागीय अधिकारी एवं समस्त थाना / चौकी प्रभारी उपस्थित थे ।