मुखिया के सेल्फ डिक्लेरेशन से बिना आवश्यक दस्तावेज अब आधार कार्ड में बदल सकेंगे अपना एड्रेस

<em>मुखिया के सेल्फ डिक्लेरेशन से बिना आवश्यक दस्तावेज अब आधार कार्ड में बदल सकेंगे अपना एड्रेस</em>



🟫 नये साल में UIDAI ने कडे़ नियमों पर दी यह बडी़ राहत
सीजी न्यूज आनलाईन डेस्क, 4 जनवरी। अब परिवार के मुखिया की सहमति से भी आधार कार्ड का पता चेंज किया जा सकेगा इसके लिए अब आपको ऐड्रेस प्रूफ का कोई ठोस आधार देने की जरूरत नहीं होगी। UIDAI ने बताया कि वह नव वर्ष से आधार धारकों को सुविधा दे रहा है। इसकी सहायता से आपको पते में सुधार या बदलाव कराने के लिए डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके लिए सिर्फ आपको परिवार के मुखिया के अनुमति की जरूरत होगी। आधार में बदलाव के लिए आवेदक और परिवार के मुखिया दोनों के नाम और उनके बीच संबंध का उल्लेख करने वाले दस्तावेज जैसे राशन कार्ड, मार्कशीट, मैरिज सर्टिफिकेट आदि का इस्तेमाल कर सकते हैं।
गौरतलब हो कि इस प्रक्रिया के लिए ओटीपी आधारित प्रमाणीकरण की आवश्यकता होती है। दस्तावेज का प्रमाण उपलब्ध नहीं होने पर UIDAI द्वारा निर्धारित फॉर्मेट में मुखिया द्वारा सेल्फ डिक्लेरेशन दिया जा सकता है। यह नया नियम ऐसे ऑनलाइन पता अपडेट कराने वाले निवासी के रिश्तेदारों के लिए मददगार होगा, जिनके पास अपने आधार को अपडेट करने के लिए स्वयं के नाम पर कोई दस्तावेज नहीं हैं। एड्रेस को अपडेट करने का नया विकल्प पुराने प्रक्रिया से अलग है जिसमें पते के किसी भी वैध प्रमाण का उपयोग किया जा सकता है।