क्या ₹12 लाख तक की टैक्स छूट नए इनकम टैक्स बिल के बाद नहीं मिलेगी?

क्या ₹12 लाख तक की टैक्स छूट नए इनकम टैक्स बिल के बाद नहीं मिलेगी?


सीजी न्यूज ऑनलाइन, 11 अगस्त। Income Tax Bill 2025: इनकम टैक्स कानून में बड़े बदलाव की दिशा में कदम बढ़ाते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को लोकसभा में नया इनकम टैक्स बिल पेश किया.

इनकम टैक्स कानून में बड़े बदलाव की दिशा में कदम बढ़ाते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को लोकसभा में नया इनकम टैक्स बिल पेश किया. यह संशोधित बिल संसदीय चयन समिति की ज्यादातर सिफारिशों को शामिल करता है और पुराने 1961 के इनकम टैक्स एक्ट को बदलने का आधार बनेगा. सरकार ने इससे पहले 13 फरवरी को पेश किए गए इनकम टैक्स बिल 2025 को वापस लेने का फैसला किया था.

12 लाख रुपये तक की टैक्स छूट रहेगी बरकरार?

इस बिल को लेकर देशभर में कई तरह की अफवाहें फैल रही थी, जिसमें कहा जा रहा था कि नए बिल में 12 लाख रुपये तक की टैक्स छूट खत्म की जा सकती है. हालांकि सरकार ने इस दावे को पूरी तरह से गलत बताया है. 12 लाख रुपये तक की सालाना आय पर टैक्स छूट बरकरार रहेगी.

संसदीय कार्य एवं अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने नए इनकम टैक्स बिल 2025 पर बड़ा बयान देते हुए स्पष्ट किया कि 12 लाख रुपये तक की टैक्स छूट नए बिल में बरकरार रहेगी. उन्होने मीडिया में चल रही उस अफवाह को खारिज कर दिया जिसमें दावा किया गया था कि नए इनकम टैक्स बिल में टैक्सपेयर्स को मिलने वाली 12 लाख रुपये तक की छूट समाप्त कर दी जाएगी.

नए बिल में क्या है नया

नया मसौदा 11 अगस्त को लोकसभा में पेश किया गया, जिसमें सभी सुझाए गए बदलाव एक ही दस्तावेज में समाहित किए गए हैं. निर्मला सीतारमण ने संसद में कहा कि प्राप्त सुझावों को सही कानूनी अर्थ देने के लिए जरूरी बदलाव किए गए हैं. इनमें ड्राफ्टिंग की त्रुटियों को दूर करना, शब्दों का मिलान, आवश्यक संशोधन और क्रॉस-रेफरेंसिंग जैसे सुधार शामिल हैं.

उन्होंने स्पष्ट किया कि पुराने बिल को भ्रम से बचने के लिए वापस लिया गया और नया ड्राफ्ट अब 1961 के अधिनियम को बदलने का आधार बनेगा.