“जब पत्नी ने दायर की आरटीआई” पति की इंकम जानने का पत्नी को है अधिकार – हाई कोर्ट का आदेश

“जब पत्नी ने दायर की आरटीआई” पति की इंकम जानने का पत्नी को है अधिकार – हाई कोर्ट का आदेश



🔵 इंकम टैक्स डिपार्टमैंट ने लौटाया तो सीआईसी अपील में आया आदेश
सीजी न्यूज आनलाईन डेस्क।आप कितना कमाते हैं? यह सवाल अक्सर पूछा ही जाता है, लेकिन इस सवाल का जवाब ठीक ठीक शायद ही कोई पति देता है। आमतौर पर इस प्रश्न का जवाब परिवार वालों और कुछ करीबी दोस्तों को ही पता होता है लेकिन जब आपके लाईफ पाटर्नर के साथ ताल-मेल न बैठे और रिश्ते में सब कुछ ठीक ना चल रहा हो तो पाटर्नर अपने साथी की वास्तविक इंकम जानना चाहता है ताकि वो अपने गुजारे के लिए भत्ता की मांग कर सके।
ठीक ऐसा ही एक मामला बरेली से सामने आया है, जिसमें पति ने अपनी पत्नी को अपने कमाई के बारे में जानकारी नहीं दी तो पत्नी ने पति की कमाई जानने के लिए सूचना के अधिकार के तहत जानकारी मांगी। सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन ने इस पूरे मामले को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को सौंपते हुए आदेश दिया कि महिला को उसके पति की इंकम की जानकारी 15 दिनों के अंदर देनी होगी।
गौरतलब हो कि संजू गुप्ता नाम की महिला ने अपने पति की इंकम जानने के लिए जब आरटीआई फाइल किया तो पहली बार बरेली के आयकर विभाग ने जानकारी देने से साफ मना कर दिया क्योंकि महिला के पति ने इस पर असहमति जताई थी। जिसके बाद महिला ने प्रथम अपीलीय प्रधिकरण में अपील दायर कर मदद मांगी लेकिन एफएए ने भी सीपीआईओ के आदेश को सही माना और महिला को फिर निराशा ही हाथ लगी। इसके बाद महिला ने दोबारा से सीआईसी को अपील दायर किया। दोबारा अपील दायर करने के बाद सेंट्रल इंफार्मेशन कमीशन ने 19 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए आदेश जारी किया। आदेश में कहा कि महिला को अपने पति की आय जानने का पूरा अधिकार है। इसलिए सीआईपीओ को 15 दिन के अंदर महिला को उसके पति की इंकम की जानकारी देनी होगी।