छत्तीसगढ़ में तीन और दवाओं के उपयोग एवं वितरण पर लगी रोक

छत्तीसगढ़ में तीन और दवाओं के उपयोग एवं वितरण पर लगी रोक


सीजी न्यूज ऑनलाइन, 22 अगस्त। छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन द्वारा सप्लाई की जा रही दवाओं के अमानक होने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। तीन प्रकार की दवाओं को उपयोग और वितरण पर रोक लगाने के आदेश जारी कर दवा गोदाम रायपुर में वापस भेजने के आदेश हुए हैं।

  1. पेरासिटामोल 650 एमजी बैच क्रमांक RT 24045 9M India limited.
  2. पेरासिटामोल 500 मिलीग्राम बैच नंबर RT 23547 और RT 240320 निर्माता 9M लिमिटेड
  3. एसिक्लोफिनेक 100 मिलीग्राम और पेरासिटामोल 325 मिलीग्राम बैच नंबर APC 508 निर्माता हीलर्स लेब

ध्यान देने योग्य तथ्य है करीब सभी दवाइयों का निर्माण 2023- 2024 में हुआ है और कालातीत होने का समय निकट आ चुका है।

शहर के वरिष्ठ डाक्टरों ने आशंका जताई है कि इस बात का इंतजार किया जा रहा था कि अधिकतर दवा मरीजों में बांट दी जाए नकली दवाओं की रिपोर्ट को रोककर रखा जाए उसके बाद ही दवा वापस भेजने का आदेश दिया जाए ताकि दवा निर्माता को दवा वापसी और जुर्माना लगाने की नौबत ना आए।