आजादी का अमृत महोत्सव के तहत जिला विधिक सेवा प्राधिकरण पहुंचेगा जिले के 400 गांव में, 2 अक्टूबर से 14 नवंबर तक चलाएगा जन जागरूकता अभियान
दुर्ग 28 सितंबर । आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के पैन इंडिया अवेयरनेस एंड आउटरीच प्रोग्राम के तहत जिला विधिक सेवा प्राधिकरण दुर्ग पूरे जिले में 2 अक्टूबर से 14 नवंबर तक विधिक जन जागरूकता अभियान चलाएगा । इस संबंध में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेश श्रीवास्तव न्यायालय परिसर के सभागार में प्रेस वार्ता में बताया कि जिले में 2 अक्टूबर से 14 नवंबर तक चलने वाले इस अभियान में प्राधिकरण जिले के सभी 400 गांव तक पहुंचने का प्रयास करेगा । इसके लिए पैरा लीगल वालंटियर, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, एनएसएस एवं एनसीसी के कैडेट्स को शामिल कर टीम का गठन किया गया है । प्रत्येक टीम में 5 व्यक्ति शामिल होंगे जो गांव में जाकर शिविर के माध्यम से ग्रामीणों को विधिक अभी नियमों के प्रति जागरूक करेंगे। श्री श्रीवास्तव ने बताया कि टीम के द्वारा ग्रामीणों को नालसा की स्कीम घरेलू हिंसा अधिनियम, पीड़ित क्षतिपूर्ति योजना, मौलिक कर्तव्य, मोटरयान दावा आपत्ति, नवीन मोटर यान अधिनियम, करुणा अभियान स्थाई लोक अदालत, दीवानी राजीनामा एवं गुड एंड बैड टच आदि से संबंधित अधिनियम के प्रति ग्रामीणों शहरी स्कूल एवं कॉलेज के विद्यार्थियों को जागरूक किया जाएगा । श्री श्रीवास्तव ने बताया कि इसके लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा जिला पंचायत, जनपद पंचायत, ग्राम पंचायत, नगर निगम, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, एनएसएस एवं एनसीसी के कैडेट्स को इस अभियान से जोड़कर प्रत्येक ग्राम तक पहुंचने का प्रयास किया जाएगा। श्री श्रीवास्तव ने बताया कि प्रतिदिन 10 गांव में पहुंचने का लक्ष्य रखा गया है। जिससे कि जिले के पूरे ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में इस अभियान के तहत पहुंचा जा सके।
जन-जन की भलाई कर रहा विधिक सेवा प्राधिकरण
श्री श्रीवास्तव ने पत्र वार्ता में बताया कि जिला विधिक सेवा एवं प्राधिकरण के द्वारा इस वर्ष किए गए जनहित के कई कार्य किए गए। जिसमें मोटर अधिनियम के तहत जिले में विभिन्न स्थानों पर 62 शिविर का आयोजन किया गया। जिसमें कुल 38700 लोगों को मोटर यान अधिनियम की जानकारी प्रदान की गई एवं हेलमेट के महत्व को बताया गया । साथ ही हेलमेट जागरूकता रैली भी निकाली गई । हमार अंगना घरेलू हिंसा अभियान के तहत दुर्ग स्थित रसमडा, सेलूद एवं पुरई गांव में सर्वे किए गए। कुल 2995 घरों तक पहुंचे। इस सर्वे में 48 मामले घरेलू हिंसा के पाए गए जिसमें पक्षकारों के बीच सुलह कराकर निराकृत किया गए। इसी प्रकार से इन्हीं 3 ग्राम में ही असंगठित क्षेत्र के 340 श्रमिकों का पंजीयन श्रम विभाग से करा कर विभिन्न योजनाओं का लाभ दिलाया गया । वरिष्ठ जनों के हित के लिए सम्मान एक कदम करुणा अभियान के तहत 10 लावारिस वृद्धजनों को उचित उपचार करा कर वृद्ध आश्रम में दाखिल किया गया। बढ़ते साइबर अपराधों के प्रति जागरूक करने के लिए विशेष अभियान प्रयास एक कदम के तहत साइबर अपराधों से शिकार होने से बचने के लिए लोगों को जागरूक किया गया । दो व्यक्तियों को इस अभियान के तहत ठगी से बचाया गया। कोविड-19 के दौरान वैक्सीनेशन कार्यक्रम में सहयोग के लिए वृद्धजनों के लिए एक व्हीलचेयर के माध्यम से टीकाकरण कराया गया। इसी प्रकार से पीड़ित क्षतिपूर्ति योजना के तहत जनवरी 2021 से अगस्त 2021 तक कुल 84 प्रकरणों का निराकरण किया गया जिसमें पीड़ितों को कुल 52 लाख 48 हजार 698 रुपए की राशि प्रदान की गई।
2 नेशनल लोक अदालत में कुल 14802 प्रकरण हुए निराकृत
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने जनवरी से सितंबर 2021 तक कुल 1150 शिविर का आयोजन किया जिसमें 2 लाख 38 हजार 698 लोग लाभान्वित हुए वर्ष 2021 में कुल 2 नेशनल लोक अदालतों का आयोजन जिला दुर्ग में किया गया। जिसके अंतर्गत जुलाई में हुई लोक अदालत में 7911 प्रकरणों में समझौता कराकर कुल 20 करोड़ 44 लाख 15 हजार 912 रुपए एवं 11 नवंबर को आयोजित नेशनल लोक अदालत में कुल 6891 प्रकरणों में समझौता कराकर कुल आठ करोड़ 90 लाख 86 हजार 890 रुपए कि समझौता राशि पक्षकारों को दिलवाई गई।

