जोनल मार्केट सेक्टर 10 की दो दुकानों महिला ने विक्रय की 30 लाख में, 1 वर्ष बीतने के बाद भी क्रेता का नाम नहीं चढ़ाया दस्तावेजों में, पीड़ित की रिपोर्ट पर अपराध कायम
भिलाई नगर 22 अगस्त । जोनल मार्केट सेक्टर 10 में शांति नगर निवासी महिला के द्वारा स्वयं के स्वामित्व की दो दुकानों का विक्रय का सौदा कर 30 लाख 40 हजार रुपए प्राप्त करने के बावजूद खरीदार को 1 वर्ष बीतने के बाद भी दुकान नहीं सौंपी गई है और ना ही दस्तावेजों में खरीदार के नाम हस्तांतरित करने की प्रक्रिया प्रारंभ की गई है पीड़ित व्यक्ति की रिपोर्ट पर से नेवई पुलिस के द्वारा आरोपी महिला के खिलाफ धोखाधड़ी का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया है।
नेवई पुलिस ने बताया कि प्रार्थी प्रशान्त जैन पिता एस.सी. जैन निवासी प्लाट नंबर 31 सडक 3/एच प्रगति नगर रिसाली भिलाई के निवासी हैं। भिलाई इस्पात संयंत्र मैं कार्यरत हैं। मकान पर लोन एवं रिश्तेदारों से कर्ज लेकर सेक्टर 10 जोनल मार्केट भिलाई शाप नंबर 332 क्षेत्रफल 450 वर्गफीट एवं शाप नंबर 333 क्षेत्रफल 450 वर्गफीट लीज श्रीमती ज्योति सिंह पति राकेश सिंह निवासी राजेन्द्र प्रसाद चौक शांति नगर सुपेला भिलाई के स्वामित्व भिलाई इस्पात संयंत्र परिक्षेत्र में उक्त दोनो शाप का सौदा 30 लाख रूपये में विक्रय करने का सौदा संजय जैन एवं श्रेयांश जैन के माध्यम से 15 जनवरी 2021 को किया था। बतौर बयाना 24,40,000 रूपये अक्षरी चौबीस लाख चालीस हजार रूपयें चेक, आरटीजीएस एवं कैश के माध्यम से अपने निज निवास प्रगति नगर रिसाली भिलाई में 15 जनवरी 2021 को दोपहर करीब 03-00 बजे दिया । श्रीमती ज्योति सिंह के कहे अनुसार 28 जून 2021 को 06 लाख रूपयें उसके पुत्र विशाल सिंह के आईसीआईसीआई बैंक शाखा सुपेला के खाते में आरटीजीएस के माध्यम से जमा कराया गया हैं । इस प्रकार तय समय सीमा के भीतर सौदा की सम्पूर्ण राशि की अदायगी करने के बावजूद विगत एक वर्ष से अधिक समय से श्रीमती ज्योति सिंह एवं पुत्र विशाल सिंह से सौदा शुदा शाप को प्रशांत जैन के नाम ट्रांसफर नहीं किया। श्रीमती ज्योति सिंह के द्वारा विगत 1 वर्ष से दोनों ही दुकानों के नाम पर सौदे की राशि लेने के बावजूद प्रशांत जैन के साथ धोखाधड़ी की गई है। इस पर परेशान होकर प्रशांत जैन के द्वारा अधिवक्ता के माध्यम से श्रीमती ज्योति सिंह को नोटिस भी भिजवाया । परंतु अभी तक कोई जवाब प्राप्त नही हुआ है। उनके द्वारा जानबुझ कर टाल मटोल कर हिला हवाला किया जा रहा है जिसकी वजह से विक्रेता का आचरण संदेहास्पद प्रतीत हो रहा है । प्रशांत जैन की रिपोर्ट पर से कल नेवई पुलिस के द्वारा आरोपी श्रीमती ज्योति सिंह पति स्वर्गीय राकेश सिंह निवासी राजेंद्र प्रसाद चौक शांति नगर के खिलाफ धारा 420 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है।

