दो नर्सिंग होम एक पैथोलॉजी लैब सील की स्वास्थ्य विभाग ने नर्सिंग होम एक्ट के विपरीत मिली थी मान्यता बिना चिकित्सकों के चल रहा था नर्सिंगहोम

दो नर्सिंग होम एक पैथोलॉजी लैब सील की स्वास्थ्य विभाग ने नर्सिंग होम एक्ट के विपरीत मिली थी मान्यता बिना चिकित्सकों के चल रहा था नर्सिंगहोम


दो नर्सिंग होम एक पैथोलॉजी लैब सील की स्वास्थ्य विभाग ने नर्सिंग होम एक्ट के विपरीत मिली थी मान्यता बिना चिकित्सकों के चल रहा था नर्सिंगहोम

कवर्धा 3 अगस्त। पंडरिया के दो नर्सिंग होम व एक लैब को स्वास्थ्य विभाग ने सीलबंद कर दिया है। यह कार्रवाई नर्सिंगहोम एक्ट के मापदंडों के विपरीत मान्यता प्राप्त चिकित्सकों के बिना नर्सिंगहोम चलाए जाने के कारण किया गया है।  

स्वास्थ्य विभाग ने जिला स्तरीय टीम भेजकर पंडरिया विकासखण्ड क्षेत्र के ओम आनन्द हॉस्पिटल, रामा कृष्णा हॉस्पिटल व लाइफ केयर पैथो लैब तीन संस्थानों पर जांच की कार्रवाई की है। उक्त संस्थानों के सम्बंध में लगातार शिकायतें मिल रही थी, जिसके पश्चात मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा टीम भेजकर जांच कराई गई। जांच में पाया गया कि तीनों ही संस्थानों में एक भी मान्यता प्राप्त चिकित्सक नही हैं और सिर्फ मैनेजमेंट टीम हॉस्पिटल व लैब रन कर रहे हैं।

इस सम्बंध में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ सुजॉय मुखर्जी ने बताया कि किसी भी निजी स्वास्थ्य संस्था को संचालित करने के लिए नर्सिंग होम एक्ट के मापदंडों को पूरा करना आवश्यक होता है। उन्होंने कहा कि इसके लिए सबसे पहली शर्त यही है कि संस्था में मान्यता प्राप्त चिकित्सक और वेल ट्रेंड पैरामेडिकल स्टाफ अवश्य हों। इसके पश्चात अग्निसुरक्षा प्रमाण पत्र, जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रमाण पत्र, भवन निर्माण अनुज्ञा की छायाप्रति, अस्पताल परिसर का ब्लू प्रिंट की कॉपी आदि का होना अनिवार्य होता है।