🔴 महिलाओं सहित कई घायल, दूल्हे पक्ष के तीन हिरासत में
दुर्ग,18 अक्टूबर। सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत डिपरा पारा में प्रेम विवाह के बाद दूल्हे पक्ष के द्वारा जश्न मनाते हुए दुल्हन के रिश्ते के भाई की जमकर पिटाई कर दी गई। जिला अस्पताल में इलाज के दौरान घायल युवक की मौत हो गई। सिटी कोतवाली पुलिस द्वारा तत्काल कार्रवाई करते हुए दूल्हे पक्ष के तीन को हिरासत में लिया गया है।
सिटी कोतवाली थाना प्रभारी तपेश्वर नेताम ने बताया कि प्रार्थी निहाल पटेल पिता त्रिलोक पटेल 32 वर्ष डिपरा पारा कुष्ट आश्रम वार्ड क्रमांक 39 गर्वमेंट स्कूल के पिछे दुर्ग मे रहता है। सरकारी अस्पताल दुर्ग मे प्राईवेट एम्बूलेंस चलाता है। 16 अक्टूबर को उसकी साली पूजा साहू को मोहल्ला का तिलक साहू भगाकर ले गया था। लडकी बालिग होने से दोनो शादी करके आ गये थे। 17 अक्टूबर को शाम 06.30 बजे वर पक्ष वाले मोहल्ले मे जश्न मना रहा थे। दूल्हे तिलक के परिजन राजा यादव, दद्दू, लब्बु और शनि एवं अन्य लोग दुल्हन के रिश्तेदारों में नीरज ठाकुर एवं सूरज ठाकुर को गाली गलौच कर रहे थे। जिन्हें निहाल पटेल ने रोकने का प्रयास किया। तो उल्टे निहाल से मारपीट किये और भाग गये। कुछ समय बाद सभी लोग पिछे रास्ते से झाडू राम देवांगन शासकीय स्कूल मैदान मे आये। इस दौरान नीरज पर्दे के पास खडा था। तब निहाल एवं अन्य लोग आपस में चर्चा कर रहे थे कि ’’जिसको जाना था वो चली गयी। हमारी बहन गयी हैं बात बढाने से मतलब नही हैं। ’’कहने पर वहां पर उपस्थित राजा यादव, दद्दू, लब्बु और शनि एवं अन्य लोग निरज को घेर लिए चाकु डंडा से जानलेवा हमला कर दिए। उसी समय मोहल्ले के रानू , शीतल , रानी , धनेश ठाकुर बीच बचाव करने आये तो उन्हे भी मारपीट किये हैं। मारपीट से रानू के बाये हाथ मे , रानी के पेट, गला के पास एवं कंधे मे , शीतल के हाथ, कमर व कोहनी मे चोट लगा हैं एवं धनेश ठाकुर के बाये हाथ एवं दाहिने भुजा मे चोट लगा हैं तथा निरज को सभी लोग डंडा , राड एवं धारदार चाकु से प्राण घातक हमला किये जिससे उसके बाये पसली एवं सिर मे चोट लगा। जिसे ईलाज कराने जिला अस्पताल दुर्ग ले गये थे कि ईलाज दौरान निरज की मौत हो गया हैं निरज की मौत राजा यादव , दद्दू, लब्बु और शनि एवं अन्य लोग के द्वारा मारपीट करने से आई चोट के कारण हुई। दुल्हन के जीजा निहाल पटेल की रिपोर्ट पर से सिटी कोतवाली पुलिस के द्वारा अपराध क्रमांक 0504/25 के तहत आरोपी
राजा यादव , दद्दू , लब्बु , शनि , अन्य लोग के खिलाफ धारा 103-BNS, 115(2)-BNS, 296-BNS, 3(5)-BNS, 351(3)-BNS के तहत अपराध कायम किया गया। तत्काल कार्यवाही करते हुए तीन आरोपियों को हिरासत में लिया गया है।

