मंत्रालय में नौकरी लगने के नाम पर दो दर्जन युवाओं से 71 लाख की ठगी, अंतरजिला गिरोह का सरगना सुपेला पुलिस की गिरफ्त में

मंत्रालय में नौकरी लगने के नाम पर दो दर्जन युवाओं से 71 लाख की ठगी, अंतरजिला गिरोह का सरगना सुपेला पुलिस की गिरफ्त में


भिलाई नगर 4 अप्रैल । नौकरी लगाने के नाम से धोखाधड़ी करने वाले गिरोह के मुख्य आरोपी को सुपेला पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया। ग्रामीण क्षेत्र के भोले-भाले पढे लिखे नवयुवको को मंत्रालय एवं अन्य विभागो में नौकरी लगाने के नाम 71 लाख रूपये की धोखाधड़ी आरोपी द्वारा की गई। आरोपी
अब तक 15-20 से भी अधिक लोगो को झासा दे चुका है।

प्रार्थी तिवेन्द्र कुमार सिन्हा निवासी ग्राम रावा तहसील तरसीवा धतमरी अर्जुनी ने अपने अन्य पीड़ित साथियो के साथ थाना सुपेला उपस्थित आकर रिपोर्ट दर्ज कराया कि अर्जुन मानिकपुरी निवासी सुपेला द्वारा अपने अन्य साथियो के साथ मिलकर मंत्रालय एवं अन्य विभागो में नौकरी लगाने के नाम से पैसे लेकर धोखाधडी किया है। प्रार्थी के रिपोर्ट पर थाना सुपेला में धोखाधडी का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर भिलाई सुखनंदन राठौर एवं नगर पुलिस अधीक्षक भिलाई नगर सत्यप्रकाश तिवारी के निर्देश पर थाना सुपेला पुलिस द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए आरोपी अर्जुन मानिकपुरी की तलाश में लग गई। मुखबिर से मिली सूचना पर सुपेला पुलिस ने आरोपी अर्जुन मानिकपुरी को घेराबंदी कर पकड़ा गया। आरोपी से पूछताछ करने पर बताया कि प्रार्थी से 7,10,000 रूपये एवं प्रार्थी के अलावा करीबन 15-20 लोगो से अपने अन्य साथियो के साथ मिलकर करीबन 71 लाख रूपये की ठगी करना बताया। आरोपी को आज गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड में भेजा गया।
इस महत्वपूर्ण कार्यवाही में थाना प्रभारी सुपेला निरीक्षक राजेश मिश्रा, उनि अमित अंदानी, प्र.आर. उपेन्द्र सिंह, आर. विकास तिवारी, विवेक सिंह, फराज खान, महात्मा साहू, का विशेष योगदान रहा।
अपराध क्र/ 393/2024 भादवि की धारा 420, 467, 468, 471, 120बी के तहत कार्यवाही करते हुए आरोपी
दुर्वासा दास मानिकपुरी उर्फ अर्जुन उर्फ गोलू पिता स्व. बलराम दास मानिकपुरी उम्र 35 साल निवासी राधिका नगर सांई लीला थाना सुपेला को गिरफ्तार किया गया।