भिलाई में जमीन की फर्जी रजिस्ट्री कर 24.28 लाख की धोखाधड़ी, दो आरोपी गिरफ्तार

भिलाई में जमीन की फर्जी रजिस्ट्री कर 24.28 लाख की धोखाधड़ी, दो आरोपी गिरफ्तार


🛑दूसरे की जमीन को अपना बताकर प्लॉट बेचने और मकान निर्माण के नाम पर की ठगी, चेक भी हुए बाउंस

भिलाईनगर, 31 अक्टूबर 2026। जमीन की खरीदी-बिक्री के नाम पर फर्जी दस्तावेज तैयार कर रजिस्ट्री कराने और लाखों रुपये की धोखाधड़ी करने का मामला सामने आया है। इस मामले में सुपेला थाना क्षेत्र की स्मृतिनगर चौकी पुलिस ने दो आरोपियों अवतार सिंह और मनोज कुमार सोनी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने दोनों को पूछताछ के बाद न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है। मामले में अन्य आरोपियों की भूमिका की भी जांच की जा रही है।

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, प्रार्थी मोहन लाल देवांगन निवासी एलआईजी 491/492, हाउसिंग बोर्ड कोहका, भिलाई ने 7 अप्रैल 2025 को पुलिस अधीक्षक दुर्ग के समक्ष लिखित शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में बताया गया कि वर्ष 2016 में मकान निर्माण के लिए जमीन खरीदने के सिलसिले में उसकी मुलाकात आरोपी अवतार सिंह से हुई थी। अवतार सिंह ने अपने साथी के साथ जमीन की खरीदी-बिक्री का कारोबार करना बताया और मौजा कोहका स्थित खसरा नंबर 1704/88 की भूमि में से 1200 वर्गफीट का प्लॉट दिखाकर सौदा तय किया।

इसके बाद 30 सितंबर 2016 को उक्त जमीन की प्रार्थी के नाम रजिस्ट्री कराई गई। प्रार्थी का आरोप है कि उसने जमीन खरीदने और मकान निर्माण के नाम पर आरोपियों को अलग-अलग किस्तों में कुल 23 लाख 28 हजार रुपये दिए थे। बाद में उसे पता चला कि जिस जमीन पर मकान निर्माण कराया जा रहा था, वह वास्तव में माया सिंह नामक महिला की थी।

रकम लौटाने के लिए दिए चेक भी हुए बाउंस

शिकायत के अनुसार, आरोपियों ने 22 सितंबर 2018 को इकरारनामा निष्पादित कर जमीन के एवज में ली गई 23 लाख 28 हजार रुपये की राशि और एक लाख रुपये रजिस्ट्री खर्च सहित कुल 24 लाख 28 हजार रुपये वापस करने का आश्वासन दिया। इसके लिए भारतीय स्टेट बैंक, सुपेला शाखा के तीन चेक दिए गए, लेकिन खाते में पर्याप्त राशि नहीं होने के कारण तीनों चेक अनादरित हो गए।

फर्जी दस्तावेजों से दोबारा रजिस्ट्री कराने का आरोप

प्रार्थी ने आरोप लगाया कि आरोपियों ने 16 मार्च 2021 को मौजा कोहका स्थित खसरा नंबर 1704/2, रकबा 1200 वर्गफीट भूमि की रजिस्ट्री चिरंजीवन कोनार नामक व्यक्ति को फर्जी तरीके से खड़ा कर उसके पक्ष में करा दी। आरोप है कि वास्तविक भूमि स्वामी को भुगतान किए बिना कूटरचित दस्तावेजों के माध्यम से धोखाधड़ी की गई।

शिकायत की जांच के बाद पुलिस ने प्रथम दृष्टया आपराधिक षड्यंत्र कर छलपूर्वक धोखाधड़ी किए जाने का मामला पाए जाने पर आरोपी अवतार सिंह, मनोज कुमार सोनी एवं अन्य के विरुद्ध चौकी स्मृतिनगर, थाना सुपेला में अपराध क्रमांक 1635/2026 के तहत धारा 420, 120बी एवं 34 भादवि के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध किया।

पुलिस टीम ने मामले में आरोपी अवतार सिंह और मनोज कुमार सोनी को अभिरक्षा में लेकर पूछताछ की। इसके बाद दोनों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया। पुलिस अब मामले में शामिल अन्य आरोपियों की भूमिका, जमीन से संबंधित दस्तावेजों और रजिस्ट्री की वैधानिकता की विस्तृत जांच कर रही है।

गिरफ्तार आरोपी

  1. अवतार सिंह, निवासी भिलाई, जिला दुर्ग।
  2. मनोज कुमार सोनी, निवासी भिलाई, जिला दुर्ग।

इस कार्रवाई में थाना सुपेला एवं चौकी स्मृतिनगर पुलिस की सराहनीय भूमिका रही।