भिलाई में बेजुबान कुत्ते को बेरहमी से मारने वाले दो आरोपी गिरफ्तार

भिलाई में बेजुबान कुत्ते को बेरहमी से मारने वाले दो आरोपी गिरफ्तार


🔴दुर्ग पुलिस की त्वरित कार्रवाई

भिलाईनगर, 01 मार्च 2026। एमपीईबी चौक जामुल क्षेत्र में गली के एक कुत्ते को बेरहमी से पीटकर मार डालने की घटना में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के खिलाफ बीएनएस एवं पशु क्रूरता निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है।
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, 1 मार्च की रात्रि लगभग 3:30 बजे एमपीईबी चौक जामुल में दो व्यक्तियों द्वारा एक कुत्ते को बुरी तरह पीटने की सूचना मिली। प्रार्थी मदन साहू, निवासी एमपीईबी चौक जामुल की रिपोर्ट पर थाना जामुल में अपराध क्रमांक 136/2026 के तहत धारा 325, 3(5) बीएनएस तथा पशुओं के प्रति क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 की धारा 11 के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना प्रारंभ की गई।

घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस टीम ने तत्काल घेराबंदी कर दोनों आरोपियों को पकड़ लिया। पूछताछ में आरोपियों ने अपराध स्वीकार कर लिया।

आरोपी

  1. मुर्तुजा अली (30 वर्ष), निवासी वार्ड 01 जामुल
  2. राहुल मारकण्डे (23 वर्ष), निवासी साईं मंदिर के पास, जामुल।

प्रतिबंधात्मक कार्यवाही भी


आरोपियों के विरुद्ध पृथक से धारा 170, 126, 135(3) बीएनएसएस के तहत प्रतिबंधात्मक कार्यवाही की गई है। प्रकरण में अग्रिम वैधानिक कार्यवाही जारी है।

सराहनीय भूमिका

इस कार्रवाई में थाना प्रभारी जामुल निरीक्षक रामेन्द्र सिंह, सउनि महफूज खान, आरक्षक महात्मा साहू, अतुल सिंह, तोषण चन्द्राकर, चंदन सिंह एवं पी. संतोष की उल्लेखनीय भूमिका रही।

पुलिस की अपील

दुर्ग पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि पशुओं के प्रति किसी भी प्रकार की क्रूरता दंडनीय अपराध है। ऐसी घटनाओं की सूचना तत्काल पुलिस को दें। कानून व्यवस्था एवं मानवीय संवेदनाओं के विरुद्ध कृत्य करने वालों के खिलाफ सख्त वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।