ट्रांसपोर्टर का अपहरण कर मारपीट, 3 आरोपी को भिलाई -3 पुलिस ने किया गिरफ्तार

ट्रांसपोर्टर का अपहरण कर मारपीट, 3 आरोपी को भिलाई -3 पुलिस ने किया गिरफ्तार


भिलाई नगर 27 अप्रैल। ट्रांसपोर्टर का अपहरण कर मारपीट करने वाले तीन आरोपी को पुरानी भिलाई पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया है। कार्यवाही के पश्चात न्यायिक रिमांड पर भेजा गया।

अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर सुखनंदन राठौर ने बताया कि आदित्य सिंह पिता अनिल सिंह निवासी एलआईजी 357 हाउसिंग बोर्ड उमदा अशोक लीलेंड गाड़ी में सामान ट्रांसपोर्टिंग का काम करता है 23 अप्रैल को कुरूद भिलाई से माल लोड कर अंबिकापुर गया था। वहां से वापसी में गाड़ी खाली होने से गाड़ी का काम करने वाले दिलीप के माध्यम से ट्रांसपोर्टर अवधेश साव से बात हुई।

जिससे 04-05 जगह से माल लोड करने के लिए 7000 रूपये भाड़ा पर सौदा तय कर माल लोड कर निकला था। अंबिकापुर में ही विकास गुप्ता नाम का व्यक्ति इसका गाड़ी रूकवाकर माल के बारे में पूछने लगा। नरेंद्र साहू का नाम बताने पर विकास गुप्ता ने कहा कि नरेंद्र साहू मेरा पैसा नहीं दिया है पूरा माल यहीं खाली कर दो, तब प्रार्थी ने नरेंद्र से बात करके माल को वहीं खाली कर वापस आया था।

25 अप्रैल को दिलीप ने प्रार्थी को फोन पर बताया कि नरेन्द्र साहू कल की बात को लेकर वाद विवाद कर रहा है, तब प्रार्थी ने विकास गुप्ता से बात की। तब विकास गुप्ता बोला कि तुम थाना में जाकर रिपोर्ट कराओ। दोपहर करीबन 03.00 बजे आदित्य भिलाई 03 थाना आया और उसी समय अवधेश साव, अनिल, संजय, नरेन्द्र साहू व उसका एक अन्य साथी, नरेन्द्र साहू के इनोवा गाड़ी में आयें, थाना के बाहर रोड़ पर खड़ा था। तभी अवधेश साव, अनिल, संजय आदित्य को किनारे ले जाकर गंदी गाली गलौच करते हुए हाथ थप्पड़ से मारे और जबरदस्ती अपने गाड़ी में बैठाये और गाड़ी के अंदर भी मारपीट किये व अपने साथ सुपेला मण्डी में अवधेश के दुकान के अंदर ले जाकर दुकान का शटर बंद कर दिये।

माल खाली करने पर अवधेश साव, नरेन्द्र साहू, अनिल, संजय और उसका एक गंदी गाली गलौच कर, जान से मारने की धमकी देकर हाथ मुक्का, डण्डा व सब्जी कैरेट से मारपीट किये और छोड़कर चले गये। आदित्य की रिपोर्ट प रिपोर्ट पर थाना पुरानी भिलाई में अपराध क्रमांक 171/2025 धारा 140(3), 127(6), 296, 351(2), 115(2), 3(5) बीएनएस पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
थाना प्रभारी महेश ध्रुव के नेतृत्व में उक्त आरोपी के विरूद्ध के त्वरित कार्यवाही करते हुए आरोपीयो का पता कर आरोपी अवधेश साव, अनिलकुमार साहू, पिंटू साव को हिरासत में लेकर पूछताछ किया गया। आरोपी नरेन्द्र साहू के आर्टिका वाहन कार मे प्रार्थी को अपहरण कर सुपेला अवधेश के दुकान मे ले जाकर मारपीट करना बताया है, जो आरोपी से पूछताछ बाद मारपीट मे प्रयुक्त किये गये लाठी को जप्त कर आरोपीयो के विरूद्ध सबूत अपराध पाये जाने से गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया।
अपराध क्रमांक – 171/2025 धारा 140(3), 127(6), 296, 351(2), 115(2), 3(5) बीएनएस
नाम आरोपी – 01) अवधेश साव पिता सोनू साव उम्र 35 साल निवासी राजीवनगर बीसीजे स्कूल के पास मे रामनगर सुपेला थाना
02) अनिलकुमार साहू पिता भागीरथी साहू उम्र 38 साल निवासी आर्यनगर, कोहका
03) पिंटू साव पिता रवि साव उम्र 38 साल राजीवनगर कांन्ट्रेक्टर कालोनी वार्ड क्रमांक 13।