भिलाई की महिला गांजा तस्कर के तीन मकान SAFEMA कोर्ट के आदेश पर जप्त

भिलाई की महिला गांजा तस्कर के तीन मकान SAFEMA कोर्ट के आदेश पर जप्त


भिलाई नगर 13 मई। खुर्सीपार भिलाई की महिला गांजा तस्कर के द्वारा नशे के अवैध व्यापार से कुल तीन मकान बनाए गए थे। जिन्हें आज जप्त किया गया। दुर्ग पुलिस के द्वारा SAFEMA के तहत कार्यवाही की गई। SAFEMA कोर्ट मुम्बई द्वारा आरोपियों की संपत्ति की जप्ती के लिये आदेश दिया गया।खुर्सीपार थाना क्षेत्र के मामले में आरोपियों की चल अचल संपत्ति जप्त की गयी। तीन आवासीय मकान एवं दो दुपहिया वाहन, लगभग 40 लाख की मशरूका शामिल है।

नगर पुलिस अधीक्षक छावनी हरीश पाटिल ने बताया कि थाना खुर्सीपार में 6 सितंबर.2024 को अवैध गांजा तस्करी के मामले अपराध क्रमांक-171/2024 धारा 20बी ii c NDPS एक्ट में जी. सरोजनी को गिरफ्तार किया गया था। आरोपियां पूर्व में भी NDPS के मामले में संलिप्त रही है और अवैध मादक पदार्थ का व्यवसाय कर इसके द्वारा धन एवं संपत्ति का अर्जन किया गया है।

दुर्ग पुलिस द्वारा मादक पदार्थों के विरूद्ध जीरो टालरेंस की नीति एवं हेण्डलर और डिस्ट्रीब्यूटर के चेन को तोड़़ने एवं अवैध मादक पदार्थो के व्यापार और उसमें संलिप्त जी. सरोजनी के खुर्सीपार स्थित 02 मकान एवं मिनी माता नगर स्थित 01 मकान तथा उनके घर में उपयोग किये जाने वाले 02 दुपहिया वाहनों को जप्त कर फ्रीजिंग आर्डर थाना प्रभारी खुर्सीपार द्वारा जारी कर कार्यवाही हेतु SAFEMA कोर्ट मुंबई को भेजा गया था। SAFEMA कोर्ट द्वारा विचारण उपरांत 9 मई 2025 को संपत्तियों का जप्ती आदेश जारी किया गया है।

SAFEMA द्वारा जप्त संपत्ति का विवरण

1.रेसीडेंसियल हाउस- बालाजी नगर खुर्सीपार, भिलाई,
जी. सरोजनी, कीमत लगभग 16,55,654/-

2.रेसीडेंसियल हाउस- मिनी माता नगर खुर्सीपार, भिलाई,
जी. सरोजनी कीमत लगभग 20,46,444/-रू

3.रेसीडेंसियल हाउस – गणेश मंदिर, बालाजी नगर खुर्सीपार, भिलाई, जी. सरोजनी कीमत लगभग 2,12,502/-रू

4.हीरो होण्डा एक्टीवा सीजी 07 सी क्यू 5990 जी. धनराजू
कीमत लगभग 40,000/-रू

  1. हीरो मोटर सायकल सीजी 04 सी ए 1208 जी. धनराजू
    कीमत लगभग 25,000/-रू

SAFEMA की कार्यवाही की गई इन आरोपियों के खिलाफ

  1. जी. सरोजनी
  2. जी. धनराजू