भिलाई शीतला मंदिर के पास जमकर चला लाठी-डंडा 🛑 मारपीट कर एक-दूसरे का सिर फोड़ पहुंचे थाना 🛑 आधा दर्जन लोगों के खिलाफ जुर्म दर्ज 🛑 इलेक्ट्रीशियन को पीटने वाले तीन अज्ञात युवकों को भी तलाश रही छावनी पुलिस

भिलाई शीतला मंदिर के पास जमकर चला लाठी-डंडा 🛑 मारपीट कर एक-दूसरे का सिर फोड़ पहुंचे थाना 🛑 आधा दर्जन लोगों के खिलाफ जुर्म दर्ज 🛑 इलेक्ट्रीशियन को पीटने वाले तीन अज्ञात युवकों को भी तलाश रही छावनी पुलिस



भिलाई नगर, 20 मई। कल देर रात पुरानी रंजिश को लेकर दो गुटों में जमकर मारपीट हुई। छावनी पुलिस ने शारदा पारा केम्प 2 शीतला मंदिर के नीचे यादव किराना स्टोर्स के समीप निवासी दोनों पक्ष की काउंटर रिपोर्ट दर्ज कर आधा दर्जन युवकों के खिलाफ धारा 294, 506बी, 323, 34 के तहत कार्रवाई की है।
छावनी थाना एएसआई उदय शंकर झा ने बताया कि मोनू केशरी और विकेश मिश्रा दोनों पेशे से आटो चालक हैं तथा किराये के मकान में रहते हैं। कल रात पौने 11 बजे पुराने विवाद को लेकर विक्की उर्फ विकेश मिश्रा अपने साथी किशन, गुल्लु के साथ मोनू केशरी से विवाद करने लगा। तीनों ने एक राय होकर मोनू को हाथ मुक्के से मारपीट करने लगे। इस बीच मोनू का साला आलोक तिवारी भी मारपीट करने लगा। विकेश ने पुलिस को बताया कि मोनू के दोस्त के साथ उसका पूर्व में विवाद हुआ था। दोनों ने आपस में समझौता कर लिया था लेकिन उसी बात को लेकर मोनू केशरी एवं उसके साथी आलोक व शंभु तिवारी तीनों कल रात एक राय होकर उससे मारपीट किए हैं। इस बीच गुल्लू और आलोक ने पास पड़े लाठी डण्डे से मारपीट की जिससे विकेश, आलोक के सिर में भी चोट आई है‌। मारपीट में विकेश की मां सीता के दाहिने हाथ में चोटे आई है। इस मामले में दोनों पक्षों के छ: लोगों के खिलाफ जुर्म दर्ज कर विवेचना की जा रही है। सभी घायलों का डाक्टरी मुलाहिजा हुआ है।
एएसआई झा ने बताया कि आज सुबह सड़क 13, क्वा 1डी सेक्टर 11 जोन 1 खुर्सीपार निवासी हारून रसीद (46 वर्ष) जो कि एसकेएस इस्पात कम्पनी सिलतरा में इलेक्ट्रीशियन है, आज सुबह घर से ड्युटी जा रहा था तभी गनी खान के आफिस के सामने परशुराम चौक पर मोटर सायकल में तीन अज्ञात लड़कों ने उसे जान से मारने की धमकी दे धारदार चीज से वार कर दिया। हारून मोके से डर कर मोहल्ले की तरफ चिल्लाते हुए भागा तो तीनों लड़के अपने मोटर सायकल से कैनाल रोड की तरफ भाग गए। घायल हारून ने लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल सुपेला जाकर ईलाज कराया और फिर घटना की रिपोर्ट दर्ज कराई है। तीन अज्ञात आरोपियों के खिलाफ धारा 294, 323, 34, 506बी के तहत अपराध दर्ज कर उनके संबंध में पतासाजी की जा रही है।