दो सगे भाइयों के अपहरण का मामला निकला झूठा, ठगी के आरोप में UP पुलिस ने किया अरेस्ट

दो सगे भाइयों के अपहरण का मामला निकला झूठा, ठगी के आरोप में UP पुलिस ने किया अरेस्ट


🔴नटवरलाल भाइयों ने विदेश में नौकरी लगने के नाम पर की धोखाधड़ी

भिलाई नगर 12 सितंबर। छावनी थाना क्षेत्र के अंतर्गत सुभाष चौक कैंप में फास्ट फूड एवं एग रोल का ठेला चलाने वाले दो सगे भाइयों का गुरुवार की रात्रि अपहरण का मामला मनगढ़ंत एवं झूठा निकला। नटवरलाल ठग भाइयों का अपहरण नहीं हुआ था बल्कि उत्तर प्रदेश की पुलिस धोखाधड़ी के दो मामले में गिरफ्तार कर ले गई। उत्तरप्रदेश जिला अंबेडकर नगर थाना राजे सुलतानपुर में दर्ज दो अपराध क्रमांक 184/25, 185/25 में यू पी पुलिस ने गिरफ्तार किया है, मौके पर मौजूद परिजन को सूचना दी गई थी, दुर्ग पुलिस को जानकारी दी गई।

अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर सुखनंदन राठौर ने बताया कि उत्तर प्रदेश पुलिस ने गुरुवार को इस मामले में दुर्ग जिले के एक एसडीओपी को टेलीफोन से सूचना दी थी उपरोक्त अधिकारी ने उत्तर प्रदेश पुलिस को मोबाइल पर बताया कि घटनास्थल उनके क्षेत्राधिकार का नहीं है। संबंधित अधिकारी को सूचित कर दे। मोबाइल पर नंबर लिखने के दौरान त्रुटि की होने की वजह से उत्तर प्रदेश पुलिस सूचना नहीं दे पाई। जबकि उत्तर प्रदेश पुलिस का कहना है कि हमने विष्णु प्रसाद साव एवं शुभम साव के परिवार को इसकी सूचना दे दी थी। परंतु साव परिवार ने छावनी थाने में अपहरण का मामला दर्ज कराया था।

अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भिलाई दुर्ग शहर सुखनंदन राठौर ने इस बात की पुष्टि करते हुए बताया कि दोनों भाइयों के खिलाफ विदेश में नौकरी लगने फर्जी वीजा एवं पासपोर्ट बनाने के मामले में उत्तर प्रदेश के संबंध थानों में दो अलग-अलग धोखाधड़ी का मामला दर्ज है। इसी मामले में उत्तर प्रदेश की पुलिस ने दोनों भाइयों को गिरफ्तार किया। दोनों भाई इस घटना से वाकिफ थे। उत्तर प्रदेश पुलिस के अनुसार दोनों आरोपियों को विधिवत गिरफ्तार किया गया हैं। गिरफ्तारी की सूचना उनके परिजनों को दे दी थी। स्थानीय पुलिस को इसकी सूचना सही समय पर नहीं दे पाए हैं।

दो सगे भाईयों के अपहरण मामला झूठा निकला। दुर्ग पुलिस ने इस पूरे मामले में स्पष्टीकरण दिया है और बताया है कि यह अपहरण का मामला नहीं है। दरअसल दोनों भाइयों को उत्तर प्रदेश की पुलिस ने हिरासत में लिया है। इन दोनों भाइयों के खिलाफ यूपी के सुल्तानपुर में धोखाधड़ी का अपराध दर्ज है।