पाटन क्षेत्र के दो अस्पताल एक पैथोलॉजी लैब एवं एक क्लीनिक को नर्सिंग होम एक्ट के उल्लंघन पर जिला नोडल अधिकारी ने कराया बंद

पाटन क्षेत्र के दो अस्पताल एक पैथोलॉजी लैब एवं एक क्लीनिक को नर्सिंग होम एक्ट के उल्लंघन पर जिला नोडल अधिकारी ने कराया बंद


पाटन क्षेत्र के दो अस्पताल एक पैथोलॉजी लैब एवं एक क्लीनिक को नर्सिंग होम एक्ट के उल्लंघन पर के अभाव ने जिला नोडल अधिकारी ने कराया बंद

भिलाई नगर 01 अगस्त । पाटन क्षेत्र के दो अस्पताल एक पैथोलॉजी लैब एवं एक क्लीनिक के पास नर्सिंग होम एक्ट के तहत आवश्यक दस्तावेज नहीं पाए गए। सभी संस्थाओं के संचालकों को नोटिस जारी कर वैध दस्तावेज उपलब्ध कराने तक संस्थान बंद रखना कहा गया है।

डॉ अनिल कुमार शुक्ला, जिला नोडल अधिकारी नर्सिंग होम एक्ट एव टीम के द्वारा 31 जुलाई को आस्था हॉस्पिटल उतई, महादेव हॉस्पिटल फुंडा पाटन, क्लिनोवा पैथोलॉजी लैब कलेक्शन पाटन एवं ईश्वर निषाद क्लिनिक ग्राम केसरा ब्लॉक पाटन, जिला दुर्ग का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान महादेव हॉस्पिटल का फायर एनओसी एवं एसएमएस सर्टिफिकेट के बिना संचालित पाया गया।

आस्था हॉस्पिटल में साफ सफाई का अभाव था, एवं ईश्वर निषाद का क्लीनिक एव क्लीनोवा पैथलॉजी लैब अवैध रूप से संचालित पाया गया। जिनके पास किसी भी प्रकार की चिकित्सकीय डिग्री एवं वैद्य दस्तावेज उपलब्ध नहीं थे। उक्त संस्थाओं को नर्सिंग होम एक्ट के तहत नोटिस जारी कर वैद्य दस्तावेज उपलब्ध कराने तक तक तत्काल बंद करने का निर्देश दिया गया।