घर गिरवी रख बेटी का किया विवाह, दस महीने में ससुरालियों ने घर से निकाल दिया, जुर्म दर्ज
भिलाई नगर, 29 मार्च। धूमधाम से हुई शादी के 10 महीने बाद दहेज प्रताड़ना से तंग आकर पीड़िता ने पुलिस को शिकायत की और काउंसलिंग के बाद भी जब ससुराल पक्ष समझौते को तैयार न हुआ तो महिला पुलिस ने धारा 498-ए के तहत अपराध पंजीबद्ध किया है। 2 मार्च को मारपीट कर नवब्याहता को घर से निकालने के बाद वह पिता के घर रह रही है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार 26 मई 2021 को गौतम नगर निवासी लवली का विवाह बैकुंठ धाम नहर के समीप संतोषी पारा निवासी पुरुषोत्तम से हुआ। विवाह में एक एक्टीवा वाहन एवं नगद 3 लाख रूपये, सोने की चैन अंगूठी की मांग की गई थी। लवली के पिता ने अपने घर को गिरवी रख तीन लाख रूपये नगद तिलक में दिया। विवाह में टीवी, सिलाई मशीन,सोफा, ड्रेसिंग टेबल, पलंग सहित अन्य सामान उपहार में देने के बाद रिसेप्शन में पुरूषोत्तम ने एक्टीवा न देने को लेकर सवाल किया था। एक महीना के भीतर लवली के पिता ने वाहन भी दिया। इसके बाद भी दहेज की मांग को लेकर लवली को ससुराल में प्रताड़ित करने की जानकारी होने पर समाज के लोगों ने दो तीन बार ससुराल वालों को समझाना मगर उन पर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। ससुराल वाले शिकायत बाद भी नहीं सुधरे और एक दिन गहने लेकर वापस आना कहकर लवली को घर से निकाल दिया। पीडिता
गौतम नगर सुपेला में माता पिता के साथ 2 मार्च से रह रही है। शिकायत के आधार पर उसके पति पुरूषोत्तम , ससुर बालेश्वर, सास गीता देवी, नंदोई जितेन्द्र साव, नंनद प्रियंका जिन पर मारपीट कर शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताड़ित करने का आरोप था, को बुला काउंसलिंग कराई गई लेकिन समझौता नहीं होने पर अपराध दर्ज कर विवेचना प्रारंभ कर दी गई है।

