सीजी न्यूज ऑनलाइन, 07 जनवरी। महिला अधिवक्ता से 1000 रुपये की रिश्वत लेने के आरोप में आरोपी आरक्षक रंजीत कुमार अनंत को निलंबित कर दिया गया है। पुलिस अधीक्षक ने शिकायत मिलने पर यह कार्रवाई की।
एसपी से महिला अधिकता ने की थी शिकायत
”2 जनवरी को न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी चांपा में थाना बिर्रा अपराध क्र. 173/2025 का अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत होना था जिसकी जमानत के लिए मैं अरोपी हनुमान निषाद के पैरवी हेतु गयी थी, जहां अरोपी हनुमान निषाद का न्यायालय से जमानत करवाना था मेरे द्वारा न्यायालय में जाकर आरक्षक रंजित कुमार आंनत से पूछने पर कि अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत हो गया है।

जमानत के लिए स्वयं का मुचलका करवाना है बोली, तभी रंजित कुमार आंनत इसमें जमानतदार लगेगा कहने लगा। तभी मैं न्यायालय के बाहर आ गयी। मुझे बाहर में मिला और कहने लगा कि जमानतदार नही है फिर भी कोई बात नहीं, बिना जमानतदार के मैं करवा दूंगा, मेरा जुगाड़ है। फिर मैं न्यायालय के बाहर आ गयी। मुझे बाहर में मिला और कहने लगा कि जमानतदार नही है फिर भी कोई बात नहीं बिना जमानतदार के मैं करवा दूंगा, मेरा जुगाड़ है।
जमानत हो जाने के बाद रंजित कुमार आंनत चांपा कोर्ट के सामने में मैडम तुम्हारा काम हो गया है, अब नया साल का खर्चा पानी दो, एक ही दिन में जमानत और वाहन सुपुर्दनामा करा दिया हूं। अधिवक्ता द्वारा किस बात का खर्चा पानी दूं कहने पर अब तुम्हारा काम हो गया है अब तो तुम ऐसा बोलोगे ही बोलने लगा। मेरे द्वारा पूछने पर क्या खर्चा पानी दूं कहने पर कम से कम 3 हजार रूपये दो कहने लगा।
मेरे द्वारा पैसा नहीं रखी हूं कहने पर ऐसे कैसे चलेगा, पूरा काम तुम्हारा कर दिया हूं, अभी एक हजार रूपये दो कह कर बदतमीजी से बात करने लगा। मेरे पास कैस पैसा नही है कहने पर आरक्षक रंजित कुमार आंनत कें द्वारा फोन-पे तो होगा ही एक नंबर बताता हूं उसमें भेज दो कहने लगा। मैं शाम का समय लगभग पौने 6 बजे अंधेरा हो जाने से मुझे जल्दी घर जाना था, मजबूरी में उसके बताये हुए मो. नंबर पर मेरे नंबर द्वारा एक हजार रूपये फोन-पे की थी।”

