रियल इस्टेट में जीएसटी को लेकर उत्पन्न दुविधाओं का समाधान कार्यशाला के माध्यम से किया का ब्रांच भिलाई ने

रियल इस्टेट में जीएसटी को लेकर उत्पन्न दुविधाओं का समाधान कार्यशाला के माध्यम से किया का ब्रांच भिलाई ने


भिलाई नगर 17 मई । सीए भिलाई ब्रांच द्वारा एक दिवसीय स्टडी सर्कल कार्यक्रम का आयोजन सीए भवन सिविक सेंटर में किया गया। जिसमें रियल इस्टेट में जीएसटी को लेकर किये जा रहे बदलावों और समस्याओं पर विस्तार से चर्चा की गई। कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में सीए दिनेश अंदानी उपस्थित थे।


कार्यक्रम की शुरूआत मां सरस्वती के तैलचित्र पर दीप प्रज्जवलन कर की गई। तत्पश्चात कार्यक्रम के वक्ता सीए दिनेश अंदानी ने बताया कि वर्तमान में रियल इस्टेट डेवल्पमेंट में बहुत सारी दुविधाओं का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। जिसमें जीएसटी को लेकर कई समस्याएं आ रही हैं। 1 अप्रैल 2019 से लागू हुए नए नियमों के अंतर्गत नोटिफिकेशन नंबर 03/2019 में बताया गया है कि अगर कोई डेव्लपर रेशिडेंशियल उपयोग के लिए किफायती घर बना रहा है जहां रेसीडेंशियल स्पेस 85% या उससे ज्यादा हो तो वो डेवलपर जीएसटी के रेट मात्र 1% लगा सकता है। लेकिन अगर कारपेट एरिया 60 वर्ग मीटर (मेट्रो सिटी) व 90 वर्ग मीटर (नॉन – मेट्रो सिटी) जिसकी कीमत 45 लाख तक हो तो वहां यही रेट 5% लगाया जाएगा। इस दौरान उन्होंने उपस्थितजनों की अन्य शंकाओं पर भी विस्तार से चर्चा की। ब्रांच चेयरमेन सीए राहुल बत्रा ने इस दौरान जीएसटी से संबंधित अन्य प्रश्नों के उत्तर देते हुए सीए सदस्यों एवं छात्रों को आ रही शंकाओं का समाधान किया।