सीजी न्यूज ऑनलाइन, 22 अगस्त। जिला उपभोक्ता आयोग ने आईसीआईसीआई बैंक को आदेश दिया है कि खमतराई निवासी चंचल कुमार पात्रा के खाते से निकले 20 हजार रुपए ब्याज सहित लौटाए जाएं। इसके अलावा ग्राहक को मानसिक पीड़ा के लिए 5 हजार और मुकदमे का खर्च 5 हजार रुपए अलग से अदा करना होगा। यह आदेश आयोग के अध्यक्ष आनंद कुमार सिंघल और सदस्य आलोक पांडेय व पूर्णिमा सिंह की पीठ ने दिया।
मामला 27 जुलाई 2018 का है। चंचल कुमार के तेलीपारा स्थित आईसीआईसीआई बैंक खाते से अचानक 20 हजार रुपए गायब हो गए। सुबह 11:09 बजे उन्हें मैसेज आया कि उनके डेबिट कार्ड से 20 हजार रुपए की खरीदारी की गई है। जबकि उन्होंने खुद कोई लेनदेन नहीं किया था। उन्होंने तुरंत बैंक में शिकायत दर्ज कराई और उसी दिन कार्ड ब्लॉक भी करवा दिया। बाद में खुलासा हुआ कि रकम पेटीएम के जरिए चार अलग-अलग ट्रांजेक्शन से निकाली गई।
ग्राहक की समय पर शिकायत के बावजूद बैंक ने न तो ट्रांजेक्शन रोका और न ही जिन खातों में पैसे गए थे उन्हें फ्रीज करने की कोशिश की। लगातार पत्राचार करने के बाद भी पैसा वापस नहीं मिला, तो मामला उपभोक्ता आयोग पहुंचा।
बैंक ने अपनी दलील में कहा कि लेनदेन ऑनलाइन हुआ था और इसमें 3-डी सिक्योर पिन व ऑथेंटिकेशन का इस्तेमाल किया गया, यानी एटीएम पिन या ओटीपी डाला गया होगा। ऐसे में बैंक का दावा था कि गलती ग्राहक की है, क्योंकि जानकारी किसी तीसरे पक्ष तक पहुंची। आरबीआई के सर्कुलर का हवाला देते हुए बैंक ने कहा कि ऐसी स्थिति में जिम्मेदारी ग्राहक की होती है।
लेकिन आयोग ने इस तर्क को खारिज कर दिया। आयोग ने कहा कि आरबीआई के नियम साफ हैं अगर ग्राहक ने समय पर बैंक को सूचना दे दी है और लेनदेन तीसरे पक्ष ने किया है, तो जिम्मेदारी बैंक की होगी, ग्राहक की नहीं। जांच में पाया गया कि चंचल ने तुरंत शिकायत की थी और बैंक के पास पर्याप्त समय था कि वह रकम को रोक सके।
आयोग ने स्पष्ट कहा कि 2017 और 2021 के आरबीआई दिशा-निर्देशों के तहत अनधिकृत लेनदेन की जानकारी मिलते ही बैंक को संबंधित पेमेंट वॉलेट या लाभार्थी बैंक से संपर्क कर खाते को फ्रीज करना जरूरी है। बैंक ने यह जिम्मेदारी नहीं निभाई और ग्राहक को ही दोषी ठहराता रहा।
इसी आधार पर आयोग ने बैंक को आदेश दिया है कि 20 हजार रुपए ब्याज सहित लौटाए जाएं और 10 हजार रुपए अतिरिक्त (मानसिक क्षति व मुकदमा खर्च) दिए जाएं। यह भुगतान आदेश की कॉपी मिलने के 45 दिनों के भीतर करना होगा।