स्पीड ब्रेकर पर पेट्रोल टैंकर की गति धीमी होते ही आरोपियों ने रोका, ड्राइवर को लूट

स्पीड ब्रेकर पर पेट्रोल टैंकर की गति धीमी होते ही आरोपियों ने रोका, ड्राइवर को  लूट


🔴कीपैड मोबाइल, पैन कार्ड पर्स एवं 3000 नकदी लूट कर हुए फरार

दुर्ग 07 दिसंबर। थाना बोरी क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम बिरेझर प्रवेश द्वार के पास स्पीड ब्रेकर पर डीज़ल पेट्रोल टैंकर की स्पीड कम होने पर समीप आग ताप रहे तीन से चार अज्ञात आरोपियों टैंकर के सामने खड़े होकर रोक लिया। टैंकर के रुकते ही आरोपी चढ़ गए ड्राइवर के साथ मारपीट करते हुए उसका कीपैड मोबाइल, पैन कार्ड, नगदी ₹3000 लूट कर फरार हो गए। ड्राइवर की रिपोर्ट पर से बोरी पुलिस के द्वारा अपराध दर्ज कर मामले की विवेचना की जा रही है।

बोरी पुलिस के मुताबिक वंशराज यादव पिता लाल बहादुर उम्र 50 साल निवासी ग्राम राचनपुर बघेडी थाना सरायममरेज जिला इलहाबाद उत्तर प्रदेश हाल मुकाम ग्राम गुजरा थाना मंदिर हसौद जिला रायपुर का रहने वाला है।
ड्रायवरी काम करता है। 6 दिसंबर को गुजरा लखौली इंडियन आईल डिपो से टेंकर क्रमांक CG06HE6113 से डिजल पेट्रोल लेकर वंश राज यादव हेल्पर अंकित यादव के साथ ओम शांति फयूल सहसपुर दल्ली खैरागढ रोड राजनांदगांव गया था। पेट्रोल पंप में डिजल पेट्रोल खाली करने के बाद वापस गुजरा लखौली जा रहा था। गूगल मैप से रास्ता भटक गया और गांव के रास्ते मेन रोड आ रहा था। रात्रि करीबन 11 बजे ग्राम बिरेझर प्रवेश द्वार के पास पहुंचा था। ब्रेकर के कारण अपने टेंकर का गति धीमा किया। तभी रोड किनारे आग ताप रहे तीन चार लडके दौडते हुए आये और टैंकर के सामने आकर रूकवाये तथा ड्राइवर के तरफ के दरवाजा को खोलकर धमकी देकर वंशराज यादव का कालर व पैर को पकडकर खीचने लगे तब हेल्पर अंकित पकडकर बीच बचाव किया। इसी बीच वे लडके शर्ट के जेब से कीपैड मोबाईल एवं पैंट के जेब से पर्स जिसमें वंशराज का ड्रायवरी लायसेंस, आधार कार्ड, पैन कार्ड व नगदी रकम 3000 रूपये को जबरदस्ती लूट कर ले गये। घटनास्थल पर स्ट्रीट लाईट की रोशनी थी जिसके कारण इन आरोपियों को देखते ही पहचान लेने की बात प्रार्थी वंशराज के द्वारा कही गई। इस घटना के बाद ड्राइवर एवं हेल्पर दोनों ही डर गये और मेन रोड में पेट्रोल पंप के पास रूक गये। दूसरे दिन 7 दिसंबर की सुबह चौकी लिटिया सेमरिया चक्र मामले की रिपोर्ट दर्ज कराई इस पर लिटिया सिमरिया चौकी पुलिस के द्वारा अज्ञात तीन से चार लड़कों के खिलाफ बीएनएस धारा 126(2) , 309(4) BNS के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया है।