🟦 नए पाठ्यक्रम के अनुरूप अब बनेंगे ड्राइविंग लायसेंस
सीजी न्यूज आनलाईन डेस्क, 13 दिसंबर। नए नियमों के मुताबिक अब आपको लाइसेंस के लिए ड्राइविंग टेस्ट देने की आवश्यकता नहीं है। बता दें कि केंद्रीय सड़क परिवहन ओर राजमार्ग मंत्रालय ने भी इन नियमो को लागू कर दिया है। अतः जो लोग ड्राइविंग टेस्ट के लिए वेटिंग में लगें हैं। उनको इससे राहत मिलने वाली है।
गौरतलब हो कि यदि आपके पास वाहन है तो आपका ड्राइविंग लाइसेंस होना आवश्यक है। बिना ड्राइविंग लाइसेंस के वाहन चलाना गैर क़ानूनी कार्य है। ऐसा करने पर आप पर जुर्माना लग सकता है अथवा आप पर क़ानूनी कार्यवाई हो सकती है। लेकिन समस्या यह है कि ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए आपको न सिर्फ आरटीओ ऑफिस के बार बार चक्कर लगाने होते हैं बल्कि आपको वहां ड्राइविंग लाइसेंस के लिए टेस्ट भी देना होता है। अब सरकार ने इस समस्या को देखते हुए नए नियम बनाये हैं। अब आपको घर बैठे लाइसेंस मिलेगा और ड्राइविंग टेस्ट भी नहीं देना होगा। आइये अब आपको इस बारे में विस्तार से बताते हैं। मंत्रालय की ओर से जारी सूचना में कहा गया है कि अब आपको लाइसेंस लेने के लिए आरटीओ ऑफिस के चक्कर नहीं काटने होंगे बल्कि अब आपको ड्राइविंग स्कूल में प्रशिक्षण लेना होगा। इसके लिए अब आपको किसी भी मान्यता प्राप्त ड्राइविंग स्कूल में जाकर लाइसेंस पाने के लिए खुद को पंजीकृत कराना होगा। आपको वहां से प्रक्षिक्षण लेना होगा तथा वहीं से सर्टिफिकेट लेना होगा। ऐसा करने पर आपको आरटीओ में ड्राइविंग टेस्ट देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आपका सर्टिफिकेट ही लाइसेंस के कागजात में लगाकर आगे भेजा जाएगा ओर इसी से आपको लाइसेंस मिलेगा। यदि किसी को प्रक्षिक्षण केंद्र खोलना है तो उसके लिए अधिकृत एजेंसी ने कुछ नियम बनाये हैं। जैसे की प्रक्षिक्षण केंद्र के लिए कम से कम एक एकड़ भूमि होनी चाहिए। उसके पास में कम से कम 5 वर्ष का ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए तथा वह ट्रैफिक रूल्स के बारे में भली भांति जानता हो। मंत्रालय ने असल में एक पाठ्यक्रम बनाया है जिसमें हल्के वाहनों के लिए 4 हफ्ते का पाठ्यक्रम है। इसके आलावा डाउन हिल ड्राइविंग के लिए 21 घंटे का पाठ्यक्रम होगा।