🛑भाई के फर्जी हस्ताक्षर और लेटरपैड के इस्तेमाल का आरोप, हस्तलेखन विशेषज्ञ की रिपोर्ट के बाद संजय चौहान पर FIR
भिलाईनगर, 24 अक्टूबर 2026। सुपेला के चौहान प्लाजा में दो दुकानों की खरीद-बिक्री को लेकर 28 लाख रुपये की कथित धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। शिकायतकर्ता साजिद खान ने संजय चौहान पर अपने भाई अजय चौहान का फर्जी लेटरपैड तैयार कराकर अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) में फर्जी हस्ताक्षर करने और इसी के आधार पर दुकानें बेचकर रकम लेने का आरोप लगाया है। शिकायत की जांच और हस्तलेखन विशेषज्ञ की रिपोर्ट के आधार पर सुपेला पुलिस ने आरोपी के खिलाफ अपराध दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी है।
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, दुर्ग निवासी साजिद खान ट्रांसपोर्ट और जमीन की खरीद-बिक्री का काम करता है। शिकायत में उसने बताया कि चौहान प्लाजा स्थित दुकान क्रमांक 110 और 111 को खरीदने के लिए उसकी संजय चौहान से बातचीत हुई थी। दुकानों की रजिस्ट्री के लिए अजय चौहान की अनापत्ति आवश्यक बताई गई थी। शिकायतकर्ता का आरोप है कि संजय चौहान ने अजय चौहान से अनापत्ति लेने की बात कहकर सौदा तय किया।
2019 में हुआ था 28 लाख रुपये का सौदा
शिकायत के मुताबिक, 25 सितंबर 2019 को दोनों दुकानों का सौदा 28 लाख रुपये में तय हुआ। साजिद खान ने 14.40 लाख रुपये आरटीजीएस और 60 हजार रुपये चेक के माध्यम से दिए। इसके बाद अलग-अलग तारीखों में नकद भुगतान भी किया गया। शिकायतकर्ता के अनुसार, भुगतान और इकरारनामे के आधार पर 23 अक्टूबर 2019 को दोनों दुकानों की रजिस्ट्री उसके नाम कराई गई।
असली हस्ताक्षर से इनकार, फर्जी NOC का आरोप
मामले में नया मोड़ तब आया, जब साजिद खान ने दुकानों को आगे बेचने के लिए अजय चौहान से संपर्क किया। शिकायत के अनुसार, अजय चौहान ने अनापत्ति प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर करने से इनकार किया और लेटरपैड को भी अपना नहीं बताया। साजिद खान का आरोप है कि संजय चौहान ने कथित तौर पर फर्जी लेटरपैड और हस्ताक्षर का इस्तेमाल कर अनापत्ति प्रमाण पत्र तैयार किया। उसने यह भी आरोप लगाया कि दुकानों की खरीद-बिक्री पर न्यायालय की रोक होने के बावजूद उसे इसकी जानकारी दिए बिना सौदा किया गया।
हस्तलेखन विशेषज्ञ की रिपोर्ट के बाद अपराध दर्ज
पुलिस ने शिकायत की जांच के दौरान साजिद खान और अजय चौहान के बयान दर्ज किए। शिकायत में लगाए गए आरोपों की पुष्टि होने तथा अनापत्ति प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर को लेकर हस्तलेखन विशेषज्ञ की रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने के बाद पुलिस ने प्रथम दृष्टया धोखाधड़ी और कूटरचना का मामला पाया।
सुपेला पुलिस ने साजिद खान की रिपोर्ट पर अपराध क्रमांक 1601/26 के तहत संजय चौहान के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 420 और 468 में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया है। मामले में पुलिस आगे की जांच कर रही है। आरोपों की अंतिम पुष्टि न्यायिक प्रक्रिया के बाद ही होगी।

