राज्य निर्वाचन आयोग ने दुर्ग नगर निगम के तीन पार्षद प्रत्याशियों को किया अयोग्य, आगामी 5 वर्ष तक पार्षद पद के लिए रहेंगे अयोग्य

राज्य निर्वाचन आयोग ने दुर्ग नगर निगम के तीन पार्षद प्रत्याशियों को किया अयोग्य, आगामी 5 वर्ष तक पार्षद पद के लिए रहेंगे अयोग्य


राज्य निर्वाचन आयोग ने दुर्ग नगर निगम के तीन पार्षद प्रत्याशियों को किया अयोग्य, आगामी 5 वर्ष तक पार्षद पद के लिए रहेंगे अयोग्य

दुर्ग 28 जुलाई । राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा दुर्ग नगर निगम के तीन पार्षद प्रत्याशियों को निरर्हित अर्थात अयोग्य घोषित किया है। इनमें श्रीमती सुष्मिता साहू,  धरमराज एवं  संतोष सागर शामिल हैं। आदेश पत्र तामिली के लिए प्रत्याशियों के पास प्रेषित कर दिया गया है।

राज्य निर्वाचन आयुक्त ठाकुर राम सिंह द्वारा 20 जुलाई को जारी किए गए आदेश में उल्लेखित किया गया है कि वर्ष 2019-20 नगर पालिक निगम दुर्ग के चुनाव के पश्चात नियत तिथि तक पार्षद प्रत्याशी सुष्मिता साहू धर्मराज एवं संतोष सागर के द्वारा चुनाव खर्च का लेखा-जोखा प्रस्तुत नहीं किया गया था । जिसके कारण नियम विरुद्ध अधिनियम की धारा 14ग के तहत राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा तीनों ही पार्षद प्रत्याशियों को अयोग्य करार देते हुए आगामी 5 वर्ष तक पार्षद होने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया गया है। साथ ही आयोग ने उक्त आदेश की तामिली करने के आदेश भी दिए हैं।