🛑6.92 लाख रुपये में खरीदी थी स्विफ्ट कार, थाना मोहन नगर ने दर्ज किया मामला
दुर्ग, 03 नवंबर 2026। बिना फाइनेंस की गाड़ी बताकर कार बेचने और बाद में उसी वाहन पर बैंक से फाइनेंस कराकर उसे जब्त करवाने के आरोप में दुर्ग के मोहन नगर थाना पुलिस ने रोहित कंकड़िया के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है। प्रार्थी सुवित बघेल की शिकायत पर पुलिस ने अपराध क्रमांक 0803/26, धारा 318(4) भारतीय न्याय संहिता (BNS) के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया है।
पुलिस के अनुसार, प्रार्थी सुवित बघेल पिता स्वर्गीय बाबूलाल बघेल, उम्र 38 वर्ष, निवासी वार्ड 11 साल्हेवार पारा, धमतरी ने पुलिस अधीक्षक दुर्ग के समक्ष लिखित शिकायत प्रस्तुत की थी। शिकायत में उसने आरोप लगाया कि रोहित कंकड़िया ने उसे स्विफ्ट कार क्रमांक CG 04 NX 5797 बेचते समय वाहन पर किसी प्रकार का लोन या फाइनेंस नहीं होने की बात कही थी।
6 लाख 92 हजार 500 रुपये में हुआ था सौदा
प्रार्थी के मुताबिक, आरोपी के आश्वासन पर उसने वाहन खरीदने का सौदा कुल 6 लाख 92 हजार 500 रुपये में तय किया। इसमें 4 लाख 50 हजार रुपये आरोपी के बैंक खाते में ऑनलाइन ट्रांसफर किए गए, जबकि 1 लाख 92 हजार 500 रुपये नकद दिए गए। शेष 50 हजार रुपये की राशि भी सौदे में शामिल बताई गई है।
भुगतान के बाद बैंक ने जब्त की कार
शिकायत में आरोप लगाया गया है कि पूरी कीमत चुकाने के बाद आरोपी ने कथित तौर पर वाहन पर बैंक से फाइनेंस करवा लिया। इसके बाद बैंक की ओर से ऋण संबंधी मामला सामने आने पर वाहन को खींचकर जब्त कर लिया गया। प्रार्थी का आरोप है कि बिना फाइनेंस की गाड़ी बताकर वाहन बेचने और बाद में बैंक से फाइनेंस कराकर जब्ती की स्थिति उत्पन्न करने से उसे आर्थिक नुकसान हुआ।
पुलिस ने दर्ज किया धोखाधड़ी का मामला
प्रार्थी ने आरोपी के विरुद्ध धोखाधड़ी और षड्यंत्र के संबंध में कार्रवाई की मांग की थी। शिकायत के अवलोकन के बाद मोहन नगर पुलिस ने प्रथम दृष्टया धारा 318(4) BNS के तहत अपराध पाए जाने पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
शिकायत के अनुसार, आरोपी रोहित कंकड़िया अन्य मामलों में भी जेल में निरुद्ध है। पुलिस मामले के विभिन्न पहलुओं की विवेचना कर रही है। आरोपों की पुष्टि जांच के बाद होगी।


