मॉल या दुकान में सामान लेते समय दुकानदार ग्राहक का मोबाइल नंबर नहीं माँग सकते: उपभोक्ता मंत्रालय

<em>मॉल या दुकान में सामान लेते समय दुकानदार ग्राहक का मोबाइल नंबर नहीं माँग सकते: उपभोक्ता मंत्रालय</em>


सीजी न्यूज़ ऑनलाइन डेस्क 25 मई । उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने एक एडवाइजरी जारी कर खुदरा विक्रेताओं को निर्देश दिया है कि कुछ सेवाएं प्रदान करने के लिए ग्राहकों की व्यक्तिगत संपर्क जानकारी या मोबाइल फोन नंबर की आवश्यकता नहीं है।
उपभोक्ता मामलों के सचिव रोहित कुमार सिंह ने मंगलवार को यह जानकारी दी। यह एडवाइजरी कई उपभोक्ता शिकायतों के जवाब में जारी की गई थी।
उनके अनुसार, ग्राहकों ने कई खुदरा विक्रेताओं के बारे में शिकायत की है कि अगर वे अपनी संपर्क जानकारी साझा करने से इनकार करते हैं तो वे उन्हें सेवाएं प्रदान करने से मना कर देते हैं।

यह कानून है

सचिव के अनुसार, जब तक व्यक्तिगत संपर्क जानकारी प्रदान नहीं की जाती तब तक विक्रेता बिल नहीं बना सकते हैं। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत, यह एक अनुचित और प्रतिबंधात्मक व्यापार प्रथा है, और जानकारी एकत्र करने के पीछे कोई तर्क नहीं है।
उन्होंने गोपनीयता संबंधी चिंताओं को भी व्यक्त किया। नतीजतन, खुदरा उद्योग के साथ-साथ भारतीय उद्योग परिसंघ (CII) और FICCI के उद्योग मंडलों को उपभोक्ताओं के सर्वोत्तम हित में इस मुद्दे को हल करने के लिए एक सलाह जारी की गई है।
भारत में ग्राहकों को बिल बनाने के लिए खुदरा विक्रेताओं को अपना मोबाइल नंबर देने की आवश्यकता नहीं है। ग्राहकों को एक अजीब स्थिति में डाल दिया जाता है जब खुदरा विक्रेता लेनदेन को पूरा करने के लिए एक ही नंबर पर जोर देते हैं। इनमें से कई स्थितियों में, ग्राहकों को ऑप्ट-आउट विकल्प नहीं दिया जाता है।