
भिलाई नगर, 16 मई। जान से मारने की धमकी और आसामाजिक तत्वों के साथ मिलकर मोहल्ले और शहर में अशांति फैलाने वाले आरोपी गुंडा बदमाश संतोष झा निवासी स्मृति नगर भिलाई पर जिला दंडाधिकारी ऋचा प्रकाश चौधरी ने छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत जिला बदर के कार्रवाई की है।
आपको बता दें कि लगातार बढ़ रहे अपराधों को लेकर जिला और पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। आचार संहिता के दौरान कई गुंडा बदमाशों की धरपकड़ के साथ-साथ जिलाबदर की भी कार्रवाई जा चुकी है। इसी कड़ी में संतोष झा जो कि स्मृति नगर भिलाई के चौहान टाउन का निवासी है, को जिला दंडाधिकारी के आदेश के बाद सीमावर्ती जिलों में भी प्रवेश प्रतिबंधित किया गया है। उसके लिए दुर्ग और आसपास के सीमावर्ती जिले रायपुर, बेमेतरा, खैरागढ़-छुईखदान-गंडई, राजनांदगांव, बालोद और धमतरी की सीमाओं में प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा।
गौरतलब हो कि संतोष झा और उसके भाई ने चौहान टाउन में ही एक रेलवे कर्मी पर जानलेवा हमला करते हुए उसका पैर तोड़ दिया था। बदमाश संतोष झा पर जान से मारने की धमकी और सामाजिक तत्वों के साथ मिलकर मोहल्ले में शहर में अशांति फैलाने के संबंध में कई थानों में अपराध पंजीबद्ध हैं। आरोपी के खिलाफ कई बार प्रतिबंधात्मक कार्रवाई भी पूर्व में की जा चुकी है। बताया जा रहा है कि आदेश बाद उसे एक हफ्ते के अंदर संतोष झा को जिला छोड़ना होगा।