सीजी न्यूज़ ऑनलाइन डेस्क 15 फरवरी । सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने बीएच (BH) सीरीज़ नंबरों को लेकर बड़ा फैसला लिया है. अब पुराने वाहनों पर भी बीएच सीरीज़ का नंबर लिया जा सकेगा. हालांकि, इसके लिए मंत्रालय ने नियम और शर्तें लागू की हैं.
इन नियमों के आधार पर ही बीएच सीरीज़ का नंबर मिल सकेगा. इससे संबंधित नोटिफिकेशन मंत्रालय ने जारी कर दिया है.
अभी तक नई गाड़ी लेते समय ही बीएच नंबर के लिए आवेदन किया जा सकता है. बीएच नंबर के लिए साधारण नंबरों की तुलना में अधिक टैक्स अदा करना होता है. अभी तक, अगर आपके पास पुरानी गाड़ी है या पुरानी गाड़ी खरीद रहे हैं और आप बीएच सीरीज का नंबर लेना चाहते हैं तो यह नंबर नहीं मिल सकता है. लेकिन मंत्रालय के फैसले से भविष्य में पुराने वाहन खरीदने वाले लोग भी बीएच सीरीज का नंबर ले सकेंगे.
बस एंड कार ऑपरेटर्स कंफेडरेशन ऑफ इंडिया (सीएमवीआर) के चेयरमैन गुरुमीत सिंह तनेजा ने बताया कि इस फैसले से लाखों लोगों को राहत मिलेगी. अभी सफर के दौरान दूसरे राज्य का नंबर देखकर वाहन को जांच के लिए बार-बार रोका जाता है, लेकिन बीएच नंबर लेने के बाद रोका नहीं जाएगा.
ये हैं नियम
पुरानी गाड़ी पर उसी व्यक्ति को बीएच सीरीज का नंबर मिलेगा, जो आवेदन के नियम व शर्तें पूरी करेगा. मसलन संबंधित व्यक्ति की नौकरी ट्रांसफर वाली हो.
वाहन बेचते समय एक मालिक से दूसरे को बीएच नंबर ट्रांसफर किया जा सकेगा, लेकिन वह भी नियम शर्तें पूरी करता हो. अगर ऐसा नहीं है तो उसे बीएच नंबर नहीं मिलेगा.
बीएच नंबर का नियम केवल निजी वाहनों पर लागू होगा, कमर्शियल वाहनों पर लागू नहीं होगा.
यह होगा फायदा
मंत्रालय के इस फैसले से लाखों उन लोगों को राहत मिलेगी, जिनकी नौकरी ट्रांसफर वाली है. आर्मी या केन्द्र सरकार के कर्मचारियों को सबसे ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि उनका ट्रांसफर पूरे देश में होता है. ये लोग काफी संख्या में पुरानी गाड़ी खरीदते हैं, ट्रांसफर होने पर बार बार एनओसी लेकर दूसरे राज्य में वाहन का पंजीकरण कराना होता है लेकिन मंत्रालय के नए फैसले से भविष्य में इससे छुटकारा मिल सकेगा.