29 जनवरी 16 के बाद हुए विवाहों का पंजीयन अनिवार्य, राजपत्र में अधिसूचना जारी

29 जनवरी 16 के बाद हुए विवाहों का पंजीयन अनिवार्य, राजपत्र में अधिसूचना जारी


सीजी न्यूज ऑनलाइन, 13 जनवरी। विधि एवं विधायी कार्य विभाग ने 2 जनवरी को राजपत्र में एक महत्वपूर्ण अधिसूचना प्रकाशित की है। अधिसूचना के अनुसार 29 जनवरी 2016 को और उसके बाद संपन्न हुए सभी विवाहों का पंजीयन अब अनिवार्य कर दिया गया है।
सरकार के इस निर्णय का उद्देश्य विवाह संबंधी रिकॉर्ड को विधिसम्मत बनाना और भविष्य में उत्पन्न होने वाले कानूनी विवादों को रोकना है। अधिसूचना के तहत तय प्रक्रिया के अनुसार संबंधित पक्षों को निर्धारित समय-सीमा में विवाह पंजीयन कराना होगा।

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