🛑इस आधार पर सेवा वेतन भत्तों का होगा निर्धारण
सीजी न्यूज ऑनलाइन, 22 जनवरी 2026। नगरीय प्रशासन विभाग ने प्रदेश के नगर पालिका और नगर पंचायतों का नए सिरे से वर्गीकरण कर अधिसूचित कर दिया है। इसके मुताबिक वहां कार्यरत अधिकारी कर्मचारियों की सेवा वेतन भत्तों का संशोधन किया गया है।
छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम 1967 के नियम 3 के अनुसार 4 करोड़ की आय वाले पालिकाओं/पंचायतों को कक, 2 करोड़ से अधिक 4 से कम वाले निकाय क, 90 से अधिक 2 करोड़ से कम ख, और 90 लाख से कम को ग श्रेणी में रखा गया है।



