एक ही कृषि भूमि का दो पक्षों से सौदा कर प्राप्त किए 35 लाख, 2 वर्ष बाद भी नहीं कराई रजिस्ट्री, शिकायत पर से दुर्ग पुलिस ने किया ठगी का अपराध दर्ज

एक ही कृषि भूमि का दो पक्षों से सौदा कर प्राप्त किए 35 लाख,  2 वर्ष बाद भी नहीं कराई रजिस्ट्री, शिकायत पर से दुर्ग पुलिस ने किया ठगी का अपराध दर्ज


एक ही कृषि भूमि का दो पक्षों से सौदा कर प्राप्त किए 35 लाख,  2 वर्ष बाद भी नहीं कराई रजिस्ट्री, शिकायत पर से दुर्ग पुलिस ने किया ठगी का अपराध दर्ज

दुर्ग 2 सितंबर। एक ही कृषि भूमि का दो पक्षों से सौदा कर दुर्ग की पार्टी से 25 लाख रुपए एवं दूसरे दूसरी रायपुर की पार्टी से 10 लाख रुपए प्राप्त कर कुल 35 लाख रुपए आरोपी के द्वारा प्राप्त किए गए परंतु जमीन की रजिस्ट्री किसी भी पक्ष से नहीं कराई गई। दुर्ग पार्टी की रिपोर्ट पर से कल आरोपी के खिलाफ दुर्ग कोतवाली पुलिस के द्वारा ठगी का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया है।

दूध कोतवाली पुलिस ने बताया कि प्रार्थी राकेश जैन पिता रावलमल जैन उम्र 38 साल साकिन ऋषभ नगर दुर्ग अरिहंत ट्रेडर्स स्टेशन रोड दुर्ग का संचालक है। थाना कोतवाली दुर्ग द्वारा प्रस्तुत शिकायत पत्र  पुलिस अधीक्षक कार्यालय जिला दुर्ग से पत्र क्रमांक पुअ/दुर्ग/सीसी/सामान्य/2122/2021  30.07.2021 के माध्यम से प्राप्त हुआ था, जिसकी जांच किया गया। राकेश जैन द्वारा अनावेदक लिखेश्वर प्रसाद साहू पिता गया राम साहू निवासी मुरमुंदा तहसील धमधा जिला दुर्ग के जमीन ग्राम ओखरा पटवारी हल्का नंबर 42 रा.नि.मं. अहिवारा तहसील धमधा जिला दुर्ग खसरा नंबर 439, 449, 437, 453 कुल 2.24 हेक्टेयर जमीन को  5 दिसंबर 2019 को 25 लाख रुपए में सौदा कर 15 लाख रुपए नगद एवं 10 लाख रुपए को चेक के माध्यम से प्राप्त करने के संबंध में 100 रुपए के स्टाम्प पेपर पर सौदा कर इकरारनामा किया था। राकेश जैन द्वारा शीघ्र रजिस्ट्री करने की बात लिख इश्वर से करने पर उसके द्वारा पारिवारिक समस्या का हवाला देते हुए जनवरी 2021 में रजिस्ट्री की जाने की बात कही गई थी साथ ही इस दौरान प्रतिवर्ष भूमि का किराया ₹30000 का भुगतान करने का भी वादा किया था।  लिखेश्वर साहू द्वारा उक्त जमीन के सौदे के एवज में निर्धारित राशि प्राप्त करने के पश्चात भी  उक्त जमीन का रजिस्ट्री नही कराने तथा पुन: इसी जमीन को दिनांक 13/01/2021 को अनावेदक लिखेश्वर प्रसाद साहू द्वारा श्रीमती प्राची मिश्रा निवासी रायपुर, ऋषभ वाजेपाई निवासी रायपुर, अर्पित जैन निवासी रायपुर, रोशन कुमार जैन निवासी दुर्ग को 27,52,000/-रूपये में बिक्री कर 50/-रूपये के स्टाम्प पेपर में इकरारनामा कर अलग-अलग किस्तों में चेक के माध्यम से कुल रकम 10 लाख रुपए प्राप्त कर लिया। इसकी जानकारी प्राप्त होने पर राकेश जैन के द्वारा लिखित स्वर साहू से संपर्क किया गया एवं 16 जून 2021 को अपनी दुकान अरिहंत ट्रेडर्स बनवाया एवं 21 जनवरी 2021 को समाचार पत्र में प्रकाशित विज्ञापन एवं प्राची मिश्रा के साथ किए गए इकरारनामा की कॉपी भी दिखाई गई जिस पर लिखेश्वर प्रसाद साहू ने विवाद करते हुए धमकाया कि रजिस्ट्री नहीं करूंगा और ज्यादा दबाव बनाने की स्थिति में जान से मारने की धमकी भी दी। इस प्रकार से लिखेश्वर प्रसाद साहू द्वारा किसी के पास भी उक्त जमीन का रजिस्ट्री नही करा रहा है। इसकी जानकारी लगने पर राकेश जैन के द्वारा अनावेदक लिखेश्वर साहू द्वारा छल कपट बेईमानी पूर्वक धोखाधड़ी करने की आशय से उक्त जमीन का दो पक्षों से बिक्री हेतु सौदा कर प्रथम पक्ष से 25 लाख रुपए द्वितीय पक्ष से 10 लाख रुपए चेक के माध्यम से प्राप्त कर जमीन का रजिस्ट्री नही कराना पाया गया। शिकायत जांच पर प्रथम दृष्टया अपराध धारा 420 भादवि का अपराध घटित होना पाये जाने से आरोपी लिखेश्वर प्रसाद साहू के खिलाफ कल दोपहर को अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।