दुर्ग जिले में 98 स्थलों पर मरेगा रावण, मूर्ति विसर्जन आज से शुरू

दुर्ग जिले में 98 स्थलों पर मरेगा रावण, मूर्ति विसर्जन आज से शुरू


🔴सुरक्षा व्यवस्था में लगे 600 जवान

भिलाई नगर 01 अक्टूबर। दुर्ग जिले में लगभग 98 स्थलों पर दशहरा उत्सव मनाया जाएगा। 21 स्थलों पर बड़े दशहरा कार्यक्रम का आयोजन होना है। साथ मूर्ति विसर्जन हेतु व्यवस्था लगाई गई है। सुरक्षा एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने हेतु पुलिस की पुख्ता व्यवस्था की गई है। जिले में हो रहे इतने बड़े आयोजन के मद्देनजर दुर्ग पुलिस ने समितियों एवं आम नागरिकों से शांति एवं सौहार्दपूर्वक दशहरा उत्सव मनाए जाने की अपील की है।

2 अक्टूबर को जिले में आयोजित होने वाले दशहरा त्यौहार (रावण दहन) कार्यक्रम एवं मूर्ति विसर्जन के लिए दुर्ग पुलिस व्दारा पुख्ता पुलिस व्यवस्था लगाई गई है। लगभग 600 का बल व्यवस्था हेतु लगाया गया है, जिसमें 03 अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, 10 उप पुलिस अधीक्षकों को दशहरा कार्यक्रम में व्यवस्था हेतु प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया गया है।

जिले में लगभग 98 स्थलों पर दशहरा कार्यक्रम (रावण दहन) का आयोजन किया जाएगा, जिसमें दुर्ग अनुविभाग में बैगापारा, मिनी स्टेडियम, रविशंकर स्टेडियम, मिनी स्टेडियम, पद्मनाभपुर, भिलाई नगर अनुविभाग में शाही दशहरा भिलाई होटल के सामने, सेक्टर-7 हाई स्कूल मैदान, सेक्टर-7 मार्केट के सामने, सेक्टर-02, दशहरा मैदान रिसाली, शांति नगर मैदान, छावनी अनुविभाग में बैकुण्ठथाम मंदिर, हाउसिंग बोर्ड जामुल, श्रीराम चौक खुर्सीपार मैदान, मंगल भवन प्रांगण न्यू खुर्सीपार, राजीव पारा बिजली कालोनी, पु. भिलाई, चरोदा रावण भाठा रेल्वे कालोनी, महामाया मंदिर परिसर मैदान कुम्हारी एवं पाटन अनुविभाग में दशहरा मैदान अखराभाठा, कुथरेल, धमथा अनुविभाग में नंदिनी टाउनशीप मार्केट काजेल ग्राउण्ड, बाजार मैदान धमधा कुल 21 स्थलों पर बड़े दशहरा कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा।

उपरोक्त के अतिरिक्त जिले के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 77 स्थलों पर दशहरा कार्यक्रम का आयोजन होना है।

आज से ही दुर्गोत्सव समितियों द्वारा मूर्ति विसर्जन करना शुरू हो गया है। जिसमें पुलिस व्यवस्था की गई है, एसडीआरएफ की टीम, स्थानीय गोताखोर भी तैनात किए गए हैं।

दुर्ग पुलिस की आयोजन समिति एवं आम नागरिकों से अपील करती है कि दशहरा उत्सव शांति एवं सौहार्दपूर्वक मनाएं । कार्यक्रम समय पर समाप्त किया जाए। ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग हेतु उच्च न्यायालय एवं राज्य सरकार व्दारा दिए गए निर्देशों का पालन किया जाए ।