Raipur Airport News : रायपुर एयरपोर्ट के पार्किंग शुल्‍क एवं नियम में बदलाव जानिए.. अब कितना देना पड़ेगा किराया, कहां रखना होगा वाहन

Raipur Airport News : रायपुर एयरपोर्ट के पार्किंग शुल्‍क एवं नियम में बदलाव जानिए.. अब कितना देना पड़ेगा किराया, कहां रखना होगा वाहन


सीजी न्यूज ऑनलाइन 27 अक्टूबर। रायपुर एयरपोर्ट के पार्किंग शुल्‍क में बदलाव किया गया है। इस संबंध में आज ही एयरपोर्ट प्रबंधन की तरफ से सूचना जारी की गई है। एयरपोर्ट पर केवल छोड़ने आने वालों को 5 मिनट फ्री टाइम दिया गया है। 5 मिनट से अधिक होने पर पार्किंग शुल्‍क लिया जाएगा। आगमन लेन पर पिक-अप के लिए आने वाले वाणिज्यिक वाहनों के लिए शुल्क – 60 रुपये (0 से 30 मिनट के लिए)। टर्मिनल बिल्डिंग के सामने प्रतीक्षा करने की अनुमति नहीं है। राशि का भुगतान आगमन लेन में कार पार्किंग ठेकेदार को उचित धन रसीद के साथ किया जाएगा।

टर्मिनल बिल्डिंग के सामने 2-पहिया और 3-पहिया वाहनों का प्रवेश सख्त वर्जित है । आदेश का उल्लंघन करने पर 500 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा । मार्शल द्वारा जुर्माना वसूल किया जाएगा और उचित धन रसीद के साथ टर्मिनल मैनेजर को जमा किया जाएगा।
नाइट पार्किंग वाहन के लिए, मालिक को कार पार्किंग प्रबंधक के निर्देशानुसार वाहन पार्क करना होगा और डीएल, आरसी की ज़ेरॉक्स कॉपी जमा करनी होगी और चाबियां कार पार्किंग प्रबंधक को सौंपनी होंगी, ऐसा न करने पर कार पार्किंग प्रबंधक टर्मिनल प्रबंधक के साथ साथ माना ट्रैफिक पुलिस को भी सूचित करेगा। माना ट्रैफिक पुलिस वाहन को कार पार्क क्षेत्र से निकटतम पुलिस स्टेशन तक ले जाएगी।

निजी वाहनों को भी केवल वरिष्ठ नागरिकों, शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों, व्हीलचेयर यात्रियों, गर्भवती महिलाओं, गोद में बच्चे के लिए आगमन लेन के सामने से पिक-अप करने की अनुमति है। किसी भी हालत में किसी भी वाहन को टर्मिनल बिल्डिंग के सामने इंतजार करने की अनुमति नहीं है।

हितधारक, एयरलाइंस, रोजमर्रा के हवाई अड्डे के संचालन से संबंधित अन्य एजेंसियां कार पार्किंग ठेकेदार के साथ समन्वय कर सकती हैं और मासिक पास प्राप्त कर सकती हैं। बिना वैद्य पास के किसी भी वाहन को पार्किंग क्षेत्र में प्रवेश की अनुमति नहीं है।