🔴सिटी कोतवाली और एसीसी की संयुक्त कार्रवाई से मचा हड़कंप
🔴लॉज की आड़ में चल रहा था गोरखधंधा, पुलिस की दबिश से खुली पोल
दुर्ग, 29 जून 2026। शहर के व्यस्ततम व्यावसायिक क्षेत्र इंदिरा मार्केट स्थित एक लॉज में संचालित हो रहे कथित देह व्यापार के अड्डे पर सिटी कोतवाली पुलिस और एसीसी की संयुक्त टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। छापेमारी के दौरान लॉज से आपत्तिजनक स्थिति में युवक-युवतियां मिले, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया।
मुखबिर की सूचना पर मारा गया छापा
पुलिस को सूचना मिली थी कि इंदिरा मार्केट स्थित जलाराम लॉज में लंबे समय से अनैतिक गतिविधियों का संचालन किया जा रहा है। सूचना मिलते ही सिटी कोतवाली और एसीसी की संयुक्त टीम ने योजनाबद्ध तरीके से लॉज पर दबिश दी।
कमरों से मिले युवक-युवतियां
रेड कार्रवाई के दौरान लॉज के कमरों से 2 पुरुष और 3 महिलाएं आपत्तिजनक स्थिति में मिलीं। मौके पर लॉज का संचालन करने वाला व्यक्ति भी मौजूद था। पुलिस ने तत्काल सभी को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की।

20 हजार नकद और 80 कंडोम पैकेट जब्त
छापेमारी के दौरान पुलिस ने लॉज से लगभग 20 हजार रुपये नकद, 4 मोबाइल फोन, 80 कंडोम पैकेट तथा अन्य आपत्तिजनक सामग्री बरामद की। पुलिस का मानना है कि लॉज में अवैध आर्थिक लाभ कमाने के उद्देश्य से देह व्यापार संचालित किया जा रहा था।
पीटा एक्ट के तहत मामला दर्ज
मामले में पुलिस ने पीटा एक्ट की धारा 3, 4, 5 एवं 7 के तहत अपराध दर्ज कर तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों में विजय गुजराती, नारायण देशमुख और तमाशा कुमार साहू शामिल हैं।
शहर में अवैध गतिविधियों पर पुलिस का शिकंजा
दुर्ग पुलिस ने स्पष्ट किया है कि शहर में अनैतिक और अवैध गतिविधियों के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि ऐसे मामलों में संलिप्त व्यक्तियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
जनता से पुलिस की अपील
दुर्ग पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि यदि आसपास किसी भी प्रकार की अवैध, संदिग्ध या अनैतिक गतिविधि संचालित होती दिखाई दे तो उसकी सूचना तत्काल पुलिस को दें। सूचना देने वाले की पहचान पूरी तरह गोपनीय रखी जाएगी।
एक नजर में कार्रवाई
- स्थान : जलाराम लॉज, इंदिरा मार्केट, दुर्ग
- गिरफ्तार आरोपी : 3
- मिले : 2 पुरुष और 3 महिलाएं
- नगद जब्त : ₹20,000
- मोबाइल फोन : 4
- कंडोम पैकेट : 80
- कार्रवाई : पीटा एक्ट की धारा 3, 4, 5 एवं 7 के तहत मामला दर्ज

