सीजी न्यूज ऑनलाइन, 16 दिसंबर। अब प्रदेश के निजी स्कूलों में आरटीई में प्रवेश केवल कक्षा 1 में ही मिल सकेगा। इस संबंध में डीपीआई के 4 नवंबर के प्रस्ताव पर स्कूल शिक्षा विभाग ने मंजूरी दे दी है। उप सचिव नीलम टोप्पो ने डीपीआई को भेजे आदेश में कहा कि आरटीई की धारा 12 1 ग में संशोधन किया गया है। इसके मुताबिक राज्य में निजी विद्यालयों द्वारा कक्षा पहली में प्रवेश की मांग की थी। इस प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई है।
अब तक आरटीई (शिक्षा का अधिकार) के तहत एडमिशन मुख्य रूप से प्राइवेट स्कूलों की प्रवेश-स्तर की कक्षाओं (Entry-Level Classes) में होते हैं, जो आमतौर पर नर्सरी (Nursery), KG-1, KG-2 या कक्षा 1 होती है, ताकि कमजोर वर्ग के बच्चों को पहली कक्षा से 8वीं कक्षा तक मुफ्त शिक्षा मिल सके।


