गाभिन गाय व बच्चे की ईट मारकर हत्या, दोनों आरोपी जामुल पुलिस की गिरफ्त में

गाभिन गाय व बच्चे की ईट मारकर हत्या, दोनों आरोपी जामुल पुलिस की गिरफ्त में


भिलाई नगर 11 जनवरी 2025। लड़ाई झगड़ा करते हुए गाभिन गाय को ईट से मार कर हत्या करने व गुण्डागर्दी करने वाले 02 फरार आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। मारपीट से गाभिन गाय एवं बच्चे की उपचार के दौरान मौत हो गई थी।

नगर पुलिस अधीक्षक हरीश पाटिल ने बताया कि अमन कुमार दुबे निवासी बाम्बे आवास घासीदास नगर जामुल द्वारा 15 दिसंबर 2024 के रात्रि 11ः00 बजे करीबन थाना जामुल उपस्थित रिपोर्ट दर्ज कराया की प्रार्थी के पिता से आरोपीे अवधेश उपाध्याय, अरविंद उपाध्याय उर्फ मोनू, सोनू तथा प्रमोद उपाध्याय उर्फ छोटू के द्वारा गाली गलौज कर मारपीट करने लगे तथा प्रार्थी के घर में बंधी गाभिन गाय को ईट व पत्थर से मारकर चोट पहुंचाने से पेट में ही गाय का बच्चे की मृत्यु हो गई। गाय का भी उपचार के दौरान मृत्यु हो गई। प्रार्थी के रिपोर्ट पर थाना जामुल में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
जामुल पुलिस ने आरोपी अवधेश उपाध्याय, कमलेश उपाध्याय उर्फ सोनू को आज को 10 जनवरी 2025 गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड में जेल भेजा गया।
इस महत्वपूर्ण कार्यवाही में थाना प्रभारी जामुल निरीक्षक कपिलदेव पाण्डेय, उप निरी. सौमित्री भोई, सउनि महफूज खान, प्र.आर. अनिल सिंह, आर. चेतमान गुरूंग, रत्नेश शुक्ला, संजय मिश्रा, रूपनारायण बाजपेयी, चन्द्रभान सिंह, जी. सामुएल, राधे यादव का विशेष योगदान रहा। क्र. अप. क्र. 1571/2024 धारा 296, 351(2), 115(2), 3(5) बीएनएस एवं 4,10 छ.ग. कृषक पशु परिरक्षण अधिनियम.। आरोपी 01. अवधेश उपाध्याय उर्फ टोनू पिता अरूण उपाध्याय उम्र 30 साल निवासी बाम्बे आवास घासीदास नगर। कमलेश उपाध्याय उर्फ सोनू पिता अरूण उपाध्याय उम्र 41 साल निवासी बाम्बे आवास घासीदास नगर।