भिलाई नगर 14 जनवरी । नाबालिग को बहला-फुसलाकर शादी कर, लुक-छिप कर रहा था । एक ही आरोपी द्वारा नाबालिक पीड़िता को दो बार भगा ले जाकर बलात्कार किया गया। महिला संबंधी अपराध के निकाल हेतु गठित टीम को मिली सफलता आरोपी को फतेहपुर सीकरी आगरा से गिरफ्तार किया गया।
नगर पुलिस अधीक्षक छावनी प्रभात कुमार, भा.पु.से. ने बताया कि महिला संबंधी अपराध के निराकरण हेतु अनुविभाग के प्रत्येक थाना में टीम गठित की गई है। टीम द्वारा महिला संबंधी अपराध बलात्कार के प्रकरणों में आरोपियों को गिरफ्तार कर सफलता प्राप्त की है।
थाना छावनी क्षेत्र के नाबालिग को आरोपी आदित्य उर्फ सोनू दीवान निवासी- फतेहपुर सिकरी (आगरा) द्वारा शादी का प्रलोभन देकर भगा जाकर दैहिक शोषण करता रहा। नाबालिग पीड़िता अपनी मां को घटना के संबंध में बताने पर उसकी मां द्वारा थाना छावनी में 28 नवंबर को घटना की रिपोर्ट करने पर आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक 580 / 2022 धारा 363, 366, 376, 376 (2) (एन.) भा.द.वि. 4, 6 पाक्सो एक्ट का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। आरोपी घटना के बाद से फरार रहकर लुक-छिप रहा था। 7 दिसंबर 2022 को इसी नाबालिग गुमशुदा / पीड़िता के गुम हो जाने की रिपोर्ट पुनः इसकी मां द्वारा थाना छावनी में रिपोर्ट करने पर गुम इंसान क्रमांक 98 / 2022 एवं नाबालिग होने पर अपहरण किए जाने की आशंका पर अपराध क्रमांक 613/2022 धारा 363 भा.द.वि. अज्ञात आरोपी के विरूद्ध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। गुमशुदा / पीड़िता की मां को संदेह था कि, आरोपी सोनू दीवान ही इसकी नाबालिग लड़की को बार-बार फोन कर अपने पास आने कहता था। वही फिर उसे भगा कर ले गया होगा। गुमशुदा व आरोपी के मोबाईल नंबर के आधार पर लोकेशन लिया गया। जिसमें आरोपी का लोकेशन फतेहपुर सिकरी (आगरा) मिलने पर थाना- छावनी से टीम भेजी गई। टीम द्वारा आरोपी आदित्य उर्फ सोनू दीवान को सिकरौदा, फतेहपुर सिकरी (आगरा) में पकड़ा गया एवं नाबालिग गुमशुदा / अपहृता को दस्तयाब किया गया। अपराध क्रमांक 613/2022 धारा 363 भा.द.वि. के प्रकरण में आरोपी के विरूद्ध समुचित धारा का समावेश कर उपरोक्त दोनों प्रकरण में गिरफ्तार कर न्यायालय पेश किया है।
इसी प्रकार थाना जामुल क्षेत्र के नाबालिग गुमशुदा / पीड़िता के गुम हो जाने की रिपोर्ट उसकी मां द्वारा 8 मार्च 2022 को थाना जामुल में करने पर गुम इंसान क्रमांक 28 / 2022 एवं नाबालिग होने पर अपहरण किए जाने की आशंका पर अपराध क्रमांक 91 / 2022 धारा 363 भा.द.वि. अज्ञात आरोपी के विरूद्ध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। गुमशुदा / अपहृता के दस्तयाब होने पर पूछताछ पर आरोपी विजय जोशी द्वारा शादी का प्रलोभन देकर भगा ले जाकर बलात्कार करने की बात बताई। नाबालिग गुमशुदा / अपहृता द्वारा अपने साथ हुए घटित घटना की बात बताने पर प्रकरण में धारा 363, 366, 376 भा.द.वि. एवं 04 पाक्सो एक्ट जोड़ा गया। आरोपी फरार रहकर अपने आप को बचाने हेतु लुक-छिप रहा था। आरोपी विजय जोशी के मोबाईल नंबर के आधार पर लोकेशन लेकर पकड़ा गया। थाना- जामुल पुलिस द्वारा आरोपी विजय जोशी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया है।