डायल 112 की आवाज सुनकर अपहृत को कर से धक्का देकर फरार हुए थे आरोपी, आरोपियों को 48 घंटे में पकड़ा पुरानी भिलाई पुलिस ने

डायल 112 की आवाज सुनकर अपहृत को कर से धक्का देकर फरार हुए थे आरोपी, आरोपियों को 48 घंटे में पकड़ा पुरानी भिलाई पुलिस ने


भिलाई नगर 13 सितंबर। अपहरण कर मारपीट करने वाले आरोपियों को पुरानी भिलाई पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया। घटना में प्रयुक्त कार एवं चाकू को जप्त किया गया। आरोपियों को न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया।

नगर पुलिस अधीक्षक छावनी हरीश पाटिल ने बताया कि 11 सितंबर की रात्रि करीबन 10:00 बजे अभियुक्त हेमन्त चंद्राकर उर्फ भोला अपने जीजा के साथ बस्ती में एक्सीडेंट होकर गिर गया और गांव वालो को गाली गलौज कर रहा था। जिसे प्रार्थी अपने साथी जतीन देवांगन व गांव के कुछ लोगो के साथ मिलकर समझाया था उसी बात को लेकर 12 सितंबर के दोपहर करीबन 01:30 बजे अभियुक्त हेमन्त चंद्राकर अपने अन्य साथी संजय यादव, सूरज गवांडे व सीताराम राजू उर्फ राजू के साथ कार क्रमांक CG-04-H 4153 से ग्राम उमदा सांस्कृतिक भवन के पास आकर प्रार्थी शुभम सेन को अपने साथियो संजय यादव, सूरज गवांडे, राजू के साथ मिलकर अश्लील गालिया देकर जान से मारने की धमकी देते हुये जबरदस्ती बलपूर्वक उठाकर कार में डालकर सांस्कृतिक भवन उमदा से करीबन 04 किलोमीटर दूर स्थित ट्रांसपोर्ट नगर हथखोज की ओर ले जाकर हाथ मुक्का से मारपीट करने लगे। मारपीट के दौरान गांव का हेमन्त चंद्राकर उर्फ भोला ने जेब में रखें चाकू, को निकाल कर डरा रहा था। प्रार्थी कार से निकलने का प्रयास किया तो निकलने नहीं दे रहे थे। अचानक जब वहां पर डॉयल 112 पुलिस गाडी आई तब सभी अभियुक्त प्रार्थी को कार से थक्का देकर नीचे फेंक दिये और गाडी को छोडकर वहां से भाग गये। प्रार्थी शुभम सेन पिता सुरेश सेन उम्र 23 वर्ष निवासी देवांगन च्वाईस सेन्टर के पास मिलन चौक उमदा थाना पुरानी भिलाई जिला दुर्ग के रिपोर्ट पर अपराध पंजीबद्ध कर थाना प्रभारी पुरानी भिलाई निरीक्षक महेश कुमार ध्रुव के नेतृत्व में प्रकरण की गंभीरता को देखते हुये अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु थाना से टीम बनाकर एवं डायल 112 में तैनात कर्मचारियों के सूझ-बूझ से अभियुक्तों के मनसुबे को असफल कर रात्रि में ही 03 सदेहियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की । आरोपियों ने घटना कारित करना स्वीकर किया गया एवं 01 अभियुक्त फरार था जिसे आज हिरासत में लिया। सभी अभियुक्तों को विधिवत गिरफ्तार कर घटना में प्रयुक्त कार एवं चाकू को जप्त कर अभियुक्त को न्यायालय के समक्ष न्यायिक रिमाण्ड पर पेश किया गया है।
उक्त कार्यवाही में उप निरी. सुभाष लाल, आर. सिद्धार्थ टेकाम, आर. अरविंद मेढ़े, डायल 112 चालक कमल साहू की उल्लेखनीय भूमिका रही।

अपराध क्रमांक:-351/2024 धाराः-140(3),127 (2),296,351 (3),115(2),3 (5) बी0एन0एस0 25 आर्म्स एक्ट।

अभियुक्तों का नाम –

(01) हेमन्त चंद्राकर उर्फ भोला पिता भुनेश्वर चंद्राकर उम्र 27 वर्ष निवासी ग्राम उमदा थाना पुरानी मिलाई, दुर्ग (02) संजय यादव पिता उमाशंकर यादव उम्र 36 वर्ष निवासी EWS 1545 हवखोज थाना जामुल दुर्ग (03) सूरज गांवडे पिता स्वर्गीय प्रेम गांवडे उम्र 34 वर्ष निवासी केम्प-2 बैकुंठधाम मंदिर के सामने थाना छावनी, दुर्ग (04) सीताराम राजू उर्फ राजू पिता स्वर्गीय सत्यनारायण राजू उम्र 45 वर्ष निवासी घासीदास नगर कंपनी रोड जामुल।