भिलाई नगर 15 नवंबर । भिलाई नगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत अवैध गांजा बिक्री करने वाले कुख्यात गांजा तस्कर नंदु कन्नोजिया को PIT NDPS ACT के तहत संभागायुक्त ने 06 माह जेल मे निरुद्ध करने के लिये आदेश जारी किया है। नंदु कन्नोजिया के विरुद्ध थाना भिलाई नगर से भेजे गये प्रतिवेदन के आधार पर कार्यवाही की गई है। आरोपी नंदू कनौजिया थाना भिलाई नगर का आदतन गांजा तस्कर है। जिसके विरुद्ध थाना भिलाई नगर मे अवैध गांजा तस्करी के कुल 04 अपराध पंजीबद्ध है।
अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भिलाई शहर सुखनंदन राठौर ने बताया कि भिलाई नगर पुलिस के द्वारा कार्यवाही करते हुये थाना भिलाई नगर के आदतन गांजा तस्कर नंदु कन्नोजिया पिता गोपाल कन्नोजिया उम्र 54 साल साकिन यादव चौक रुआबांधा बस्ती का निवासी है | जो वर्ष 2016 से लगातार अपराधिक गतिविधियों मे सम्मिलित होकर अवैध मादक पदार्थ गांजा का व्यापार करता आ रहा है | थाना भिलाई नगर के आसपास के क्षेत्र मे अवैध मादक पदार्थ का व्यापार फैला हुआ है , यह स्वयं व अपने एजेंट , बिचोलिये के माध्यम से अवैध मादक पदार्थ का खरीद फरोख्त करता है | थाना भिलाई नगर क्षेत्र के अलग अलग स्थानो पर लुक छिप कर विक्रय करता है | जिसके कृत्य मे अंकुश लगाने हेतु पिट एनडीपीएस. एक्ट 1988 की धारा 3(1) के अंतर्गत अभिरक्षा ( निरुद्ध) मे भेजे जाने बाबत प्रतिवेदन प्रेषित किया गया था | जिसे संभागायुक्त दुर्ग संभाग के द्वारा स्वीकृत करते हुये 06 माह के लिये जेल मे भेजे जाने का आदेश पारित किया गया है। आरोपी नंदु कन्नोजिया को काफी समय से फरार चल रहा था जिसकी पतासाजी कर गिरफ्तार कर संभागायुक्त के आदेश से केन्द्रीय जेल दुर्ग भेजा गया |

